'तीनों मुझे कमरे में ले गए...', कोलकाता गैंगरेप पीड़िता ने पुलिस को बताया पूरा घटनाक्रम
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को तत्काल और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही पीड़िता को चिकित्सा, मानसिक और कानूनी सहायता तथा मुआवजा देने पर भी जोर दिया है।
लॉ कालेज में एक छात्रा के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया गया (फोटो: पीटीआई)
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने कोलकाता के एक लॉ कालेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले में तत्काल व समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं।
आयोग ने दक्षिण कोलकाता के कस्बा स्थित लॉ कालेज में हुई घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया है। एनसीडब्ल्यू ने एक बयान में कहा कि आयोग की अध्यक्ष विजया रहातकर ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर घटना पर चिंता जताई और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के संबंधित प्रावधानों के तहत त्वरित और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं।
धारा 396 के तहत मुआवजा देने की बात
आयोग की अध्यक्ष ने पीड़िता को पूर्ण चिकित्सकीय, मानसिक और कानूनी सहायता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 396 के तहत उसे मुआवजा दिए जाने की बात कही है। पुलिस के अनुसार, कोलकाता के कस्बा स्थित लॉ कालेज में एक छात्रा के साथ उसके दो वरिष्ठ छात्रों और एक पूर्व छात्र ने कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया।
इस मामले में तीनों आरोपियों को गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, यह घटना 25 जून की शाम को हुई, जब छात्रा कॉलेज गई थी। वहीं तीनों आरोपियों ने उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
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