Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    RG Kar अस्पताल में हुए कई घोटाले! टेंडर और कचरे की बिक्री में घपले का आरोप; CBI जांच में और क्या निकला?

    Updated: Sat, 24 Aug 2024 12:41 PM (IST)

    कोर्ट ने सीबीआई को तीन सप्ताह में जांच से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी और तभी अदालत रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। मामले की जल्द सुनवाई का दावा करते हुए घोष के वकील ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का रुख किया है।

    Hero Image
    कमीशन लेने और पैसे के लिए मेडिकल छात्रों को पास करने तक के आरोप शामिल।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। सीबीआई ने शनिवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के वित्तीय भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। इस दिन भ्रष्टाचार की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्यों ने इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज सीबीआई के कार्यालय जाकर अधिकारियों को सौंप दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर हुई हैं। इनमें से एक संदीप के पूर्व सहयोगी और आरजी कर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने दायर की है। दूसरी, वकील सुष्मिता साहा दत्ता ने।

    टेंडरों में कमीशन लेने के आरोप

    अख्तर अली ने संदीप पर टेंडरों में पक्षपात करने, मेडिकल ऑर्गेनिक कचरे की अवैध बिक्री, कमीशन लेने और पैसे के लिए मेडिकल छात्रों को पास करने का आरोप लगाया है।

    तीन सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे सबीआई

    न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को तीन सप्ताह में जांच से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी और तभी अदालत रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। मामले की जल्द सुनवाई का दावा करते हुए घोष के वकील ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का रुख किया है।

    कोर्ट का तत्काल सुनवाई करने से इनकार

    न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की सदस्यता वाली पीठ ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि बंगाल सरकार ने अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 20 अगस्त को एसआइटी का गठन किया था।

    ये भी पढ़ें: Kolkata News: आसनसोल में तेज आवाज के साथ धंसी जमीन, निकल रहा भयानक धुआं; दहशत में लोग