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    विस्फोटक, फर्जी पहचान पत्र और जिहादी पर्चे... राष्ट्रद्रोह में जेएमबी के पांच आतंकियों को उम्रकैद की सजा

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:54 PM (IST)

    कोलकाता नगर सत्र न्यायालय ने जेएमबी के पांच आतंकियों को राष्ट्रद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2016 में गिरफ्तार किए गए इन आतंकियों के प ...और पढ़ें

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    जेएमबी के पांच आतंकी दोषी करार

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता नगर सत्र न्यायालय ने बुधवार को बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के पांच सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नगर सत्र न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रद्रोह, अपराध की साजिश के आरोप में उन्हें दोषी ठहराया था।

    वर्ष 2016 में कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने इन आतंकियों को राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट, बनगांव और पड़ोसी राज्य असम से गिरफ्तार किया था।

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    जेएमबी के पांच आतंकी दोषी करार

    जांच के दौरान इनके पास से विभिन्न प्रकार के विस्फोटक, विस्फोटक बनाने के उपकरण, फर्जी पहचान पत्र और जिहादी पर्चे बरामद किए गए थे।

    जांच में पता चला था कि इन्होंने कोलकाता समेत देश के विभिन्न शहरों में धमाके, तोडफ़ोड़ की साजिश रची थी। ये राज्य के बद्र्धमान के खगरागढ़ में वर्ष 2014 में हुए भीषण विस्फोट में भी शामिल थे।

    इन आतंकियों के नाम मोहम्मद रुबेल, जबीरुल इस्लाम, मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम, मौलाना यूसुफ शेख और अनवर हुसैन है। लंबी सुनवाई में 15 लोगों की गवाही दर्ज की गई। आजीवन कारावास के अलावा, पांचों आतंकियों पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायाधीश रोहन सिंह ने जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त तीन महीने की जेल का आदेश दिया।

    अन्य धाराओं के तहत भी दोषी पाए गए 

    इसके अलावा, आतंकियों को अन्य धाराओं के तहत भी दोषी पाया गया। रुबेल को भारतीय दंड संहिता की एक अन्य धारा के तहत पांच साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने चूक करने पर एक महीने की जेल का आदेश दिया।

    न्यायाधीश ने यूसुफ को भी एक अन्य धारा के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उसे चूक करने पर छह महीने जेल में रहने का आदेश दिया गया। शाहिदुल को एक अन्य अपराध के लिए पांच साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    अदालत ने चूक करने पर एक महीने जेल की सजा सुनाई। इन आतंकियों में अनवर और जबीरुल बांग्लादेशी हैं। न्यायाधीश ने उन्हें विदेशी अधिनियम के तहत भी दोषी पाया। दोनों को इसी धारा के तहत तीन साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    शहर की सत्र अदालत ने जुर्माना न चुकाने पर एक महीने की जेल की सजा सुनाई। एक अन्य धारा के तहत, दोनों बांग्लादेशियों को पांच साल की कैद और प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायाधीश ने जुर्माना न चुकाने पर एक महीने की जेल की सजा का आदेश दिया।

    खगरागढ़ विस्फोट की घटना से भी जुड़े थे पांचों आंतकी 

    पांचों आंतकी खगरागढ़ विस्फोट की घटना से भी जुड़े थे। सभी जेल में है। दो अक्टूबर 2014 को बद्र्धमान के खगरागढ़ में एक घर में भीषण विस्फोट हुआ था। शकील गाजी नाम के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी।

    बाद में, इस घटना में जेएमबी के खगरागढ़ माड्यूल का नाम सामने आया। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए थे। इस मामले में सरकारी वकील ने कहा कि राज्य में राष्ट्रद्रोह के आरोप में यह पहली आजीवन कारावास की सजा है।