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अभिषेक बनर्जी की साली मेनका से कोलकाता में ही पूछताछ करने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

बंगाल में कोयला तस्करी के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को हाई कोर्ट ने कुछ राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि उनसे दिल्ली नहीं कोलकाता में ही पूछताछ हो। साथ ही उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए।

By Sumita JaiswalEdited By: Tue, 30 Aug 2022 07:24 PM (IST)
अभिषेक बनर्जी की साली मेनका से कोलकाता में ही पूछताछ करने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश
अभिषेक बनर्जी की साली को कोर्ट से राहत।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल में कोयला तस्करी के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद सह राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को हाई कोर्ट ने कुछ राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि उनसे दिल्ली नहीं, कोलकाता में ही पूछताछ हो। साथ ही उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए।

बता दें कि ईडी ने पांच सितंबर को मेनका गंभीर को नोटिस भेजकर नई दिल्ली के कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा था। इसके खिलाफ मेनका गंभीर ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेनका गंभीर के वकील जिष्णु साहा ने कहा कि यह पता नहीं चल पाया है कि समन क्यों किया गया है। तलाश चल रही है। जांच नहीं। अभिषेक और रुजिरा कोलकाता में एक वीडियो कांफ्रेंस से हाजिर हो रहे हैं। इस मामले में कठिनाई कहां है? उनकी मुवक्किल एक महिला हैं। इस पर कोर्ट विचार करे। याचिकाकर्ता ने ईडी के समन को खारिज करने की मांग नहीं की। ईडी के वकील फिरोज एडुल्जी न कहा कि यह पूरा मामला दिल्ली का है। कोयले और मवेशी तस्करी को लेकर कोलकाता में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में मामले चल रहे हैं। कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो दिल्ली से नहीं भेजे जा सकते हैं।

हाई कोर्ट ने कहा-कोलकाता में हाजिर होने में कोई कठिनाई नहीं

बहस के बाद जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने पूछा कि कोलकाता आने में कहां कठिनाई है? यह विश्वसनीय नहीं है कि ईडी कोलकाता में जोनल आफिस में अपने दस्तावेज नहीं ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बार कोलकाता में हाजिर होने की बात कही है, तो फिर कैसे याचिकाकर्ता को दिल्ली में हाजिर होने के लिए कहा गया है। कोलकाता में वादी से ईडी की पूछताछ में कोई कठिनाई नहीं है। इसके साथ ही ईडी कोई कठोर कदम नहीं उठा सकती है।