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    GST Amendment Bill: बंगाल विधानसभा से जीएसटी संशोधन विधेयक पारित, एक अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

    By Jagran NewsEdited By: Sonu Gupta
    Updated: Thu, 03 Aug 2023 09:50 PM (IST)

    West Bengal Goods and Services Tax Amendment Bill 2023बंगाल विधानसभा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनिम ...और पढ़ें

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    बंगाल विधानसभा से जीएसटी संशोधन विधेयक पारित। फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संशोधन विधेयक, 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। भोजनावकाश के बाद राज्य की वित्त मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह विधेयक पेश किया।

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    एक अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

    उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से किए जा रहे संशोधनों में आनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर अब 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। नया नियम आगामी एक अक्टूबर से लागू होगा। चंद्रिमा ने चर्चा के जवाब में सदन को बताया कि बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की हुई 51वीं बैठक में आनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले को कायम रखा गया।

    बंगाल सरकार ने दिया था जीएसटी लगाने का प्रस्ताव

    उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने ही इसपर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया था। गोवा, दिल्ली और सिक्किम जैसे कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया और उनका कहना था कि इससे उनका राजस्व प्रभावित होगा। लेकिन अंत में हमारी ही सुनी गईं। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि उत्तर प्रदेश सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया।

    ऑनलाइन गेम से बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा असर

    चंद्रिमा ने कहा कि आनलाइन गेमिंग से बच्चों के दिमाग पर असर पड़ रहा है, इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये सभी खेल सट्टेबाजी और जुए की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए इसपर जीएसटी लगाना जरूरी है।

    व्यवसायियों को भरना होगा जीएसटी रिटर्न

    इसके अलावा उन्होंने बताया कि नए कानून में अब सामान्य मामले में प्रत्येक तीन वर्ष के भीतर व्यवसायियों को जीएसटी रिटर्न भरना अनिवार्य होगा। इसी तरह कोई धोखाधड़ी से जुड़े मामले में जांच होने तक यानी पांच साल के भीतर रिटर्न भरना अनिवार्य होगा। पहले जीएसटी रिटर्न फाइल करने की कोई समय सीमा तय नहीं थी।

    इस मामले में दर्ज होगा धोखाधड़ी का मामला

    इसके अलावा उन्होंने बताया कि जीएसटी से संबंधित शिकायतों की अपील के लिए राज्य में जीएसटी ट्रिब्यूनल की दो बेंच खुलेंगी। दोनों बेंच राजधानी कोलकाता में खुलेंगी। इसके अलावा नए कानून में अगर कोई दो करोड़ रुपये तक की टैक्स चोरी करता है और उसके खिलाफ धोखाधड़ी का कोई आरोप है तो अब से उस पर गैर जमानती धारा के तहत मुकदमा चलेगा।

    ई-कामर्स प्लेटफार्म के माध्यम से व्यवसाय करने पर विशेष छूट

    चंद्रिमा ने कहा कि विधेयक में संशोधन का उद्देश्य करदाताओं, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों और व्यापारियों को राहत प्रदान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस क्षेत्र से जुड़े जो उद्यमी ई- कामर्स प्लेटफार्म के माध्यम से व्यवसाय करेंगे, उन्हें विशेष छूट मिलेगी।