बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री के खिलाफ चलेगा मुकदमा, राज्यपाल ने ED को दी जांच की मंजूरी
बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस ने राज्य के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिसंबर में चटर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने राज्य के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी। राजभवन के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने पार्थ चटर्जी के अलावा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष व सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ भी मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी है।
इससे पहले भी एक मामले के लिए राज्यपाल ने दी थी स्वीकृति
राज्यपाल ने इससे पहले सीबीआइ को माध्यमिक विद्यालय की भर्तियों में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में कोलकाता के बेहाला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस विधायक पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
कलकत्ता एसची ने दी थी जमानत
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिसंबर में चटर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 2011 से 2021 तक शिक्षा विभाग का जिम्मा चटर्जी के पास था। चटर्जी को ईडी ने करोड़ों रुपये के प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए 2022 में गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद हैं।
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