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बंगाल में दुष्कर्म और हत्यारे के आरोपी को सुनाई गई फांसी की सजा, मृतका के परिवार को मुआवजा देने का आदेश

West Bengal पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म के बाद पीड़िता की हत्या करने को लेकर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी को सिलीगुड़ी अतिरिक्त सत्र न्यायालय (पॉक्सो) की न्यायाधीश अनिता मेहरोत्रा माथुर ने फांसी की सजा सुनाई । इसी के साथ मृतका के परिवार को दस लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया। जानिए पूरा मामला।

By Jagran News Edited By: Sachin Pandey Updated: Sun, 08 Sep 2024 02:00 AM (IST)
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छात्रा का शव बरामद होने के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। (File Image)

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के दोषी मोहम्मद अब्बास को फांसी की सजा सुनाई गई है। शनिवार को सिलीगुड़ी अतिरिक्त सत्र न्यायालय (पॉक्सो) की न्यायाधीश अनिता मेहरोत्रा माथुर ने उसे फांसी की सजा सुनाई है।

साथ ही मृतका के परिवार को दस लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया। पिछले साल 21 अगस्त को एक खाली कंपाउंड से स्कूली पोशाक में एक छात्रा का सिर कुचला शव पुलिस ने बरामद किया था। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तब इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था।

कई संगठनों ने किया था आंदोलन

विभिन्न संगठनों ने कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग में बड़े पैमान पर आंदोलन किया था। फांसी की सजा की घोषणा के बाद सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर ने कहा कि छात्रा का शव बरामद होने के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने मोहम्मद अब्बास को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था।

उन्होंने कहा कि जघन्य अपराध के बाद भी वह घर में आराम से सो रहा था। पुलिस ने बारीकी से पूरे मामले की जांच की और आवश्यक सुबूत जुटाए। समय से पहले ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुनवाई शुरू हो गई। इस दौरान 22 लोगों की गवाही कोर्ट में दर्ज कराई गई।

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