केंद्र के खिलाफ नया बिगुल छेड़ने वाली हैं CM ममता, इस बड़े अफसर की नियुक्ति का खुद लेंगी फैसला; मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित करने की योजना बना रही है। नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को संघ लोक सेवा आयोग को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नामों की सूची भेजनी होगी। सूची पर विचार करने के बाद यूपीएससी तीन नामों की सिफारिश करेगी और राज्य को उन तीन पुलिस अधिकारियों में से एक को डीजीपी के रूप में चुनना होगा।

पीटीआई, कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित करने की योजना बना रही है। गृह विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज करेंगे समिति का नेतृत्व
अधिकारी के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश चयन समिति का नेतृत्व करेंगे जो डीजीपी की नियुक्ति के लिए नए नियम तैयार करेगी।
अधिकारी ने बताया, "प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार को डीजीपी की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।"
कैसे चुने जाएंगे राज्य के डीजीपी?
डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अब संघ लोक सेवा आयोग को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नामों की सूची भेजनी होगी। सूची पर विचार करने के बाद यूपीएससी तीन नामों की सिफारिश करेगी और राज्य को उन तीन पुलिस अधिकारियों में से एक को डीजीपी के रूप में चुनना होगा।
उन्होंने कहा, "डीजीपी की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से नए नियम बनाने के लिए चयन समिति का गठन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। इसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, सेवानिवृत्त डीजीपी और कुछ अन्य सदस्य शामिल होंगे।"
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