Bengal News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश
अखिल गिरि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रंग-रूप को लेकर की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर विवादों में रहे थे। BJP ने अखिल गिरि की टिप्पणी का कड़ा विरोध करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी। विवाद बढ़ता देख खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गैरकानूनी तरीके से सहकारिता कृषि विकास कमेटी का चेयरमैन बनने के मामले में बंगाल के जेल मंत्री अखिल गिरि के पुत्र सुप्रकाश गिरि के खिलाफ पुलिस को एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने तीन महीने के अंदर सुप्रकाश का नाम चार्जशीट में शामिल करने को कहा है। गौरतलब है कि सुप्रकाश पूर्व मेदिनीपुर जिले की कांथी दुबलाबाड़ी ठेंगरामारी सहकारिकता कृषि विकास समिति के चेयरमैन थे। आरोप है कि उन्हें कृतिवास माइती की जगह गैरकानूनी तरीके से चेयरमैन नियुक्त किया गया था। नियमों के मुताबिक सहकारिकता कृषि विकास समिति का सदस्य अथवा चेयरमैन बनने के लिए संबंधित ग्राम अथवा आसपास के चार गांवों में से किसी एक का निवासी होना जरुरी है।
इसके साथ ही किसान होना भी जरुरी है। इन मानदंडों को पूरा नहीं करने के बावजूद सुप्रकाश को चेयरमैन बना दिया गया। मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सवाल किया कि क्या मंत्री का पुत्र होने पर विशेष सुविधाएं मिलती हैं? इस मामले में पहले एफआइआर दर्ज हो चुका है लेकिन उसमें सुप्रकाश का नाम शामिल नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों? इसके बाद न्यायाधीश ने पुलिस को सुप्रकाश के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया और तीन महीने के अंदर नाम चार्जशीट में शामिल करने को कहा।
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गौरतलब है कि इससे पहले अखिल गिरि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रंग-रूप को लेकर की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर विवादों में रहे थे। भाजपा ने अखिल गिरि की टिप्पणी का कड़ा विरोध करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी। विवाद बढ़ता देख खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी।
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