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बंगाल: दुर्गापूजा में भी जेल में रहेंगे पूर्व मंत्री सुजीत बोस, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

Published: Tue, 13 Oct 2026 02:00 PM (IST)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुजीत बोस की नगर निकाय भर्ती भ्रष्टाचार मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी ...और पढ़ें

बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस।(फाइल फोटो)

बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस।(फाइल फोटो)

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नगर निकाय भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पूर्व दमकल मंत्री सुजीत बोस की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

इसके साथ ही दुर्गापूजा के दौरान भी उन्हें जेल में ही रहना होगा। श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब की दुर्गापूजा के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सुजीत बोस इस बार पूजा में शामिल नहीं हो सकेंगे।

ईडी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जमानत मिलने पर सुजीत बोस अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है।

अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर नहीं की। हालांकि, याचिका खारिज करने के लिए अदालत की ओर से अलग से कोई कारण नहीं बताया गया।

12 मई को हुई थी गिरफ्तारी

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सुजीत बोस समेत तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू हुई थी। नगर निकाय और शिक्षक भर्ती से जुड़े मामलों की जांच ईडी और सीबीआइ कर रही हैं। सुजीत बोस को 12 मई को गिरफ्तार किया गया था।

वह तभी से जेल में बंद हैं। नगर निकाय भर्ती मामले के अलावा जांच के दौरान वित्तीय अनियमितताओं और उनके बेटे के रेस्तरां में कथित गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े आरोप भी सामने आए। इससे पहले भी उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।

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