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    Kolkata: कलकत्ता HC ने विध्वंस मामलों की तत्काल सुनवाई से किया इनकार, कहा "मानव जीवन को बचाया जाए"

    Updated: Tue, 19 Mar 2024 03:38 PM (IST)

    कोलकाता नगर निगम के वार्ड 134 के गार्डन रीच इलाके में इमारत ढहने के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की संरचनाओं के विध्वंस पर रोक लगाने की मांग पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मानव जीवन को बचाने दें। अदालत हस्तक्षेप नहीं कर रही है। इमारत ढहने के कारण 9 लोगों की मौत हो गई थी।

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    Kolkata: कलकत्ता HC ने विध्वंस मामलों की तत्काल सुनवाई से किया इनकार

    पीटीआई, कोलकाता। कोलकाता नगर निगम के वार्ड 134 के गार्डन रीच इलाके में बीते सोमवार तड़के एक निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत ढह गई थी। इस हादसे में कम से कम नौ लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।

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    वहीं, इस घटना के एक दिन बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की संरचनाओं के विध्वंस पर रोक लगाने की मांग पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मानव जीवन को बचाया जाना चाहिए।

    न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने विभिन्न नगर निकायों में कथित अनधिकृत इमारतों के विध्वंस आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया क्योंकि कई अलग-अलग याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन वकीलों ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि अदालत ऐसे मामलों की सुनवाई सामान्य तरीके से करेगी।

    जब एक वकील की ओर से उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की प्रार्थना की गई तो उन्होंने कहा, अदालत आपको विध्वंस के किसी भी मामले में कोई छूट नहीं दे रही है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि विध्वंस की तारीख 20 मार्च है और अगर मामला बाद में सुनवाई के लिए आया तो पूरी कवायद बेकार हो जाएगी।

    न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा, इसे व्यर्थ रहने दें, मानव जीवन को बचाने दें। अदालत हस्तक्षेप नहीं कर रही है।

    इसी तरह की परिस्थितियों का दावा करते हुए एक अन्य प्रार्थना में, न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा, विध्वंस जारी रहने दें, अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी।

    बता दें कि कोलकाता नगर निगम के वार्ड 134 के गार्डन रीच इलाके में सोमवार तड़के एक निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत ढह जाने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे।

    कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि इमारत एक अनधिकृत निर्माण था।

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