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    West Bengal Violence: हिंसा को लेकर हाईकोर्ट की बंगाल पुलिस को फटकार, 5 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश

    By Jagran NewsEdited By: Manish Negi
    Updated: Mon, 03 Apr 2023 01:15 PM (IST)

    West Bengal Violence रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने पांच अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

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    हिंसा को लेकर हाईकोर्ट की बंगाल पुलिस को फटकार,

    कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने पांच अप्रैल तक सीसीटीवी फुटेज व वीडियो जमा करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने हिंसा की घटनाओं को लेकर पुलिस को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि वह क्यों इसे नियंत्रित नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी अनुमति पर ही जुलूस निकला था।

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    शुभेंदु अधिकारी ने दायर की याचिका

    बता दें कि राज्य में रामनवमी के दिन हावड़ा व हुगली में जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा की एनआईए जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि हिंसा के दौरान बम फेंके गए। उन्होंने इलाके में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है।

    रिपोर्च दाखिल करने का आदेश

    वहीं, एडवोकेट जनरल एसएन मुखर्जी ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कहा कि शिवपुर में स्थिति नियंत्रण में है। पांच अप्रैल तक हावड़ा शहर से सटे प्रभावित क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

    हुगली में भड़की हिंसा

    भाजपा नेता का आरोप है कि हुगली में रामनवमी की रैली के दौरान हमला हुआ है। दावा है कि हमले में स्थानीय विधायक घायल हुए हैं। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट भी बंद हो गया है।

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