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    भूपतिनगर हमले के मामले में बंगाल पुलिस ने NIA के दो अधिकारियों को किया तलब, हाईकोर्ट पहुंची एजेंसी

    By Agency Edited By: Prateek Jain
    Updated: Tue, 09 Apr 2024 12:03 PM (IST)

    एनआईए ने उनकी टीम पर भूपतिनगर में हुए हमले के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनके अफसरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कलकत्‍ता हाईकोर्ट का रुख किया है। इस याचिका को हाईकोर्ट ने स्‍वीकार कर लिया है और आज ही इस पर सुनवाई भी होगी। इधर पश्चिम बंगाल पुलिस ने उक्‍त मामले में एनआईए के दो अफसरों को तलब किया है।

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    भूपतिनगर हमले के मामले में बंगाल पुलिस ने NIA के दो अधिकारियों को किया तलब, हाईकोर्ट पहुंची एजेंसी

    एएनआई, कोलकाता। एनआईए टीम पर भूपतिनगर में हुए हमले के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनके अफसरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर जांच एजेंसी ने त्‍वरित सुनवाई के कलकत्‍ता हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी ओर से दायर याचिका को हाईकोर्ट ने स्‍वीकार कर लिया है और आज ही इस पर सुनवाई भी होगी। 

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    जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने एनआईए की याचिका स्वीकार की है। मामले की सुनवाई मंगलवार को सेकंड हाफ में होगी।

    पुलिस ने एनआईए अफसरों को भेजा नोटिस 

    इधर, पश्चिम बंगाल पुलिस ने उक्‍त मामले में एनआईए के दो अफसरों को तलब किया है। नोटिस में कहा गया है कि शिकायत करने वाले अधिकारी और हमले के दौरान घायल हुए अधिकारी दोनों जांच के लिए गवाह के रूप में पेश होना होगा।

    उन्होंने घायल अधिकारी को अपने मेडिकल कागजात लाने के लिए भी कहा है और साथ ही फोरेंसिक जांच के लिए उस कार को भी लाने को कहा है, जिस पर हमला किया गया था।

    क्‍या है पूरा मामला

    6 अप्रैल की सुबह एनआईए के अधिकारी भूपतिनगर में दिसंबर 2022 में हुए विस्फोट के मामले में दो लोकल टीएमसी नेताओं बलाई चरण मैती और मोनोब्रत जाना को गिरफ्तार करने के बाद लौट रहे थे।

    इस दौरान एनआईए टीम पर हमला हुआ, ज‍िसमें एक अधिकारी घायल हो गया था। जिस ब्‍लास्‍ट केस में दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी।

    इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत टीएमसी नेतृत्व ने एनआईए के अफसरों पर ग्रामीणों को भडकाने का आरोप लगाया। वहीं, गिरफ्तार टीएमसी नेताओं में से एक के परिवार के सदस्यों ने एनआईए के अधिकारियों के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी।