कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर मिली थी बबीता सरकार को नौकरी, उसी के आदेश पर चली गई
बबीता की नियुक्ति के बाद उनका सर्टिफिकेट प्रकाश में आया था जिसे देखकर अनामिका ने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दावा किया था कि बबीता के एकेडमिक स्कोर म ...और पढ़ें

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर बबीता सरकार को सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिली थी और मंगलवार को उन्हीं के आदेश पर चली गई।
न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने बबीता सरकार को नौकरी से हटाने का दिया आदेश
न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने बबीता की नौकरी सिलीगुड़ी की रहने वाली अनामिका राय नामक अभ्यर्थी को देने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि बबीता ने बंगाल के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को मिली शिक्षिका की नौकरी पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।
एकेडमिक स्कोर में भूल का मामला
न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने अंकिता की नियुक्ति में अनियमितता पाते उसे नौकरी से बर्खास्त कर उसकी जगह बबीता को नियुक्त करने और शिक्षिका के तौर पर अंकिता को मिली सारी तनख्वाह बबीता को देने को कहा था। बबीता की नियुक्ति के बाद उनका सर्टिफिकेट प्रकाश में आया था, जिसे देखकर अनामिका ने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दावा किया था कि बबीता के एकेडमिक स्कोर में दो नंबर ज्यादा दिए गए हैं। ऐसी गलती नहीं होने पर यह नौकरी उन्हें मिलती।
बबीता की नौकरी अब मिलेगी अन्य अभ्यर्थी को
मंगलवार को न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने इस मामले पर फैसला सुनाते बबीता की नौकरी तीन सप्ताह के अंदर अनामिका को देने का आदेश दिया और बबीता को अंकिता से मिले रुपये भी लौटाने को कहा है। न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने बबीता को कड़े शब्दों में कहा-'आपने जो किया है, उसके लिए मैं और कड़ा कदम उठा सकता था।' दूसरी तरफ बबीता ने कहा कि यह गलती उनकी थी या स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से हुई है, उन्हें नहीं मालूम। उन्होंने रोते हुए कहा कि बहुत लड़ाई करके नौकरी पाई थी। एक साल बाद इस तरह से नौकरी चली जाएगी, सोचा नहीं था।

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