Birbhum Violence Case: बीरभूम हिंसा मामले में जांच के लिए सीबीआइ की 30 सदस्यीय टीम पहुंची रामपुरहाट
Birbhum violence case बीरभूम जिले के रामपुरहाट में हुई हिंसा मामले की जांच के लिए सीबीआइ की टीम रामपुरहाट पहुंच चुकी है। सीबीआइ टीम रामपुरहाट थाने में ...और पढ़ें

कोलकाता, जागरण संवाददाता। बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में हुई हिंसा के मामले में जांच के लिए शनिवार को सीबीआइ की टीम इलाके में पहुंची। सूत्रों के मुताबिक 30 सदस्यीय टीम तीन भागों में बांट कर जांच शुरू करेगी। पहली टीम आज रामपुरहाट थाने में जाकर पुलिस से केस डायरी तथा सभी दस्तावेज अपने हाथों में लेगी। वहीं दूसरी टीम घटनास्थल पर पहुंच कर जांच करेगी तथा नमूना संग्रह करेगी, जबकि तीसरी टीम जांच के सिलसिले में मृतकों के स्वजन से बातचीत करेगी।
दूसरी ओर बीरभूम जिले के रामपुरहाट में हुई हिंसा की घटना के खिलाफ केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग को लेकर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायक व नेता आज रामपुरहाट में धरना देंगे। इधर सुवेंदु की सुरक्षा बढ़ाकर जेड प्लस कर दी गई है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस हिंसा की घटना के खिलाफ आज कोलकाता में पदयात्रा निकालेगी। इधर, वाममोर्चा की महिला शाखा की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
बताते चलें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीरभूम जिले के रामपुरहाट में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद हुई भीषण हिंसा के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से कराने का शुक्रवार को आदेश दिया। सोमवार देर रात हुई इस हिंसा में उग्र भीड़ द्वारा बोगटूई गांव में कई घरों में आग लगाए जाने से 10 लोगों की जलकर मौत हो गई थी।
अदालत ने सीबीआइ को जांच सौंपते हुए बंगाल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) से मामले के कागजात और गिरफ्तार लोगों को सीबीआइ के सुपुर्द करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने इसके साथ ही सीबीआइ को मामले में सात अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की आगे की सुनवाई सात अप्रैल को ही की जाएगी। अदालत ने साथ ही राज्य सरकार को सीबीआइ जांच में पूरा सहयोग देने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा सीबीआइ ने पुलिस की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को 10 अलग-अलग धाराओं (हत्या, हत्या की कोशिश, आगजनी आदि) में एफआइआर दर्ज की।

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