दिल्ली के जंतर मंतर से धारा 371एफ को लेकर बयानबाजी पर सिक्किम पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई
सिक्किम पुलिस के डीआईजी रेंज टाशी वाग्याल ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर से दो व्यक्ति धारा 371 एफ विरुद्ध धरना देकर मनमानी बयानबाजी कर रहे हैं। जिससे सिक्किम के लोग असंतुष्ट हैं। इस घटना के बाद सिक्किम में अशाति की संभावना दिखी।

गंगटोक, संवाद सूत्र। सिक्किम पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर- मंतर से धारा 371 एफ के विरुद्ध आवाज उठानेवाले दो व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संबंध में 'सिक्किमे मूलवासी सुरक्षा संघ' ने राजधानी गंगटोक के सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी आधार पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है। प्रारंभिक कार्यवाही में दो लोगों को लीगल नोटिस भेजी गयी है। इसकी जानकारी सिक्किम पुलिस के डीआईजी रेंज टाशी वाग्याल ने दी है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर में दो व्यक्ति धारा 371 एफ विरुद्ध धरना देकर मनमानी बयानबाजी कर रहे हैं। जिससे सिक्किम के लोग असंतुष्ट हैं। इस घटना के बाद सिक्किम में अशाति की संभावना दिखी। उनके बयान से लगता है कि यह एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ समुदाय के बीच में लाने का काम हो रहा है, जो गलत है। उन्होंने इस मुद्दे पर लोगों को प्रतिक्रिया न करने की अपील की है। इस मुद्दे पर 9 सितंबर को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, पुलिस ने कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।
डीआईजी ने ऐसे वीडियो बयानों को सोशल मीडिया पर शेयर न करने का सुझाव दिया है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि यह सोची समझी शरारत है। अगर इसमें फंसे तो समाज ही प्रभावित हो सकता है। डीआईजी ने रैली आयोजन न करने की अपील करते हुए कहा कि इससे समाज को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं दिल्ली घटना को लेकर गंगटोक में रैली और धरना आयोजित करने की बात पर पुलिस अधीक्षक तेंजिंग लोडेन लेप्चा ने कहा कि यह तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम रोक नहीं सकते। हालांकि 15 सितंबर को बाइचुंग भूटिया जिला प्रशासनिक कार्यालय परिसर में धरने के संबंध में उन्होंने कहा कि अब तक धरना को लेकर बाइचुंग की ओर से अनुमति लेने की कोई जानकारी नहीं है।
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