Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मादक पदार्थ तस्करी मामले में चार को 12 साल की कैद

    By JagranEdited By:
    Updated: Wed, 18 Dec 2019 09:10 PM (IST)

    -एक-एक लाख का जुर्माना नहीं चुकाने पर एक वर्ष और काटनी होगी सजा -डीआआई के दो मामल

    मादक पदार्थ तस्करी मामले में चार को 12 साल की कैद

    -जज ने एक-एक लाख का रुपये का जुर्माना भी लगाया

    -एनडीपीएस कोर्ट में 8 वर्षो चली मुकदमें की सुनवाई जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : मादक पदार्थ तस्करी के मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुढ कोर्ट ने बारह-बारह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। डीआरआइ ने वर्ष 2011 में मादक पदार्थ तस्करी मामले शेख सबीर, परवेज आलम, शाहरूख इस्लाम व अब्दुल मुजीद सरदार को गिरफ्तार किया था। सिलीगुड़ी एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट के जज सुधीर कुमार ने बुधवार को 12-12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम नहीं देने पर दोषियों को और एक वर्ष की सजा काटनी होगी। मादक पदार्थ तस्करी मामले में सजा सुनाए जाने पर डीआरआई अधिकारियों में खुशी देखी जा रही है। डीआरआई के वकील रतन बनिक ने पूरे फैसले के संबंध में बताया कि दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए 23 गवाहों और सबूतों के आधार पर यह सजा सुनाई गई। अधिवक्ता बनिक ने कहा कि

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    13 दिसंबर 2011 को गुप्त सूचना के आधार पर भारत नेपाल सीमांत पानीटंकी कस्टम कार्यालय के पास नेपाल से आ रही एक जीप को रोककर उसकी जांच की गई। जांच के दौरान शेख सबीर और परवेज आलम के बैक बैग से 10-10 किलोग्राम हशीश बरामद किया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि मुहर्रम के पहले इस प्रकार से ड्रग्स की तस्करी करते आया है। इस मामले में सरगना कोलकाता निवासी शाहरुख इस्लाम है। उसके कहने पर कोलकाता के मीटिया धर्मतल्ला व खिदीरपुर इलाके में ड्रग्स के गिरोह का संचालन होता है। शाहरुख इस्लाम के कहने पर ही नेपाल के काठमांडु के प्रिंस होटल से हशीश लेकर कोलकाता जा रहा था। उसके पास से डीआरआइ ने पतादिक एक्सप्रेस का टिकट भी बरामद किया था। उसकी निशानदेही पर शाहरुख इस्लाम को भी डीआरआइ ने गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा मामला 6 मार्च 2011 का है। फूलबाड़ी के निकट असम से आ रहे छह चक्का ट्रक को जब्त किया गया। उसमें घरेलू सामान के नीचे छुपाकर रखे गांजा को जब्त किया गया। 80 पैकेट गांजा जब्त किया जिसका वजन 1749 किलोग्राम था। इस मामले में अब्दुल मुजीद सरदार को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इस मामले में जांच प्रारंभ की गयी। इस मामले में भी गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे 12 वर्षो की सजा सुनाई गयी। सभी दोषी आठ वर्षो से लगातार जेल में बंद हैं।