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    परिवार रजिस्टर होगा ऑनलाइन

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    Updated: Thu, 24 Nov 2011 01:01 AM (IST)

    गोपेश्वर, जागरण कार्यालय : चमोली जिले में परिवार रजिस्टर की पत्रावलियों में आये दिन हो रही गड़बड़ियों से परेशान जिलाधिकारी ने इसे ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसकी जिम्मेदारी एनआइसी को सौंपी गई है।

    जिले में 601 ग्राम पंचायतों में रहने वाले परिवारों का रिकार्ड ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज है। ग्रामीणों की पहचान के मुख्य इस दस्तावेज में परिवार के सदस्यों, मुखिया का ब्यौरा, जन्मतिथि, व्यवसाय सहित सभी जानकारियां दर्ज रहती हैं। इसी दस्तावेज के आधार पर न केवल मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है बल्कि अन्य कार्यो के लिए भी इसी दस्तावेज का इस्तेमाल होता है। परंतु इसे जारी करने को लेकर ग्राम पंचायतों की ओर से जिस प्रकार लापरवाही बरती जा रही है उससे नियुक्ति के कई मामलों में परेशानियां खड़ी हो गई हैं। अकेले बालवाड़ी में 25 से अधिक मामलों में परिवार रजिस्टर की शिकायतों के चलते चयन प्रक्रिया विवादों में फंसी। शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने इसे ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी ने एनआइसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है ताकि परिवार रजिस्टर की नकल को ऑनलाइन विकास खंड या जिलास्तर पर भी जारी किया जा सके। कमप्यूटरीकृत हो जाने से परिवार रजिस्टर में आये दिन हो रही छेड़छाड़ को भी रोका जा सकता है। हालांकि भविष्य में फिर ग्राम पंचायतों के कमप्यूटरीकृत होने के बाद यह डाटा ग्राम सभा से भी जुड़ेगा।

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    यह है नियम-

    जन्म व मृत्यु पर ग्राम पंचायत इसे परिवार रजिस्टर में दर्ज करेगी। जबकि संशोधन का अधिकार परिवार रजिस्टर नियमावली 1970 के अनुसार नियम संख्या 5 व 6 में सिर्फ सहायक विकास अधिकारी पंचायत को है। आवेदन करने पर उन्हीं के आदेश से संशोधन हो सकता है।

    क्या कहते हैं अधिकारी-

    परिवार रजिस्टर को गलत ढंग से जारी किये जाने की शिकायतें आये दिन मिल रही हैं जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में व्यवधान पहुंच रहा है। अब जिले में परिवार रजिस्टर को कंप्यूटरीकृत कर ऑनलाइन किया जायेगा ताकि परिवार रजिस्टर से छेड़छाड़ न हो सके।

    डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी चमोली

    परिवार रजिस्टर में पंचायत स्तर पर छेड़खानी व संशोधन की शिकायतें लगातार मिल रही है। जिलाधिकारी के निर्देशों पर इसकी जांच की जा रही है। परिवार रजिस्टर गांव का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में उसमें संसोधन का अधिकार मात्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत को है, परंतु ग्राम पंचायतें इसकी अवेहलना कर रही है।

    आरएस असवाल, प्रभारी

    जिला पंचायत राज अधिकारी

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