उत्तराखंड में थूक जिहाद मामला, एफएसएस एक्ट में पहली बड़ी कार्रवाई
उत्तरकाशी में थूक जिहाद मामले में पहली बार एफएसएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य संरक्षा विभाग ने खाने में गंदगी मिलाने का संज्ञान लेते हुए रेस्तरां संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही, उसका फूड लाइसेंस भी निरस्त किया जा रहा है। कोतवाल की सूचना पर सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा ने कार्रवाई की।

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी । जनपद में पहली बार सामने आए थूक जिहाद प्रकरण पर एफएसएस एक्ट (खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006) के तहत पहली बड़ी कार्रवाई हुई है।
सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा अश्विनी सिंह ने दैनिक जागरण को बताया इस तरह के मामलों में सामान्यतया पुलिस की ओर से ही धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन पहली बार पुलिस के अवगत कराने पर खाद्य संरक्षा विभाग ने भी इस मामले में खाने में गंदगी मिलाने का संज्ञान लेते हुए संबंधित रेस्तरां संचालक के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
साथ ही उसका फूड लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी गतिमान है। कोतवाल की सूचना पर सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा अश्विनी सिंह ने गुरुवार को कोतवाली पहुंचकर मामले में खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की।
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