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छात्रा से दुष्कर्म में तीन को 20-20 साल का कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीपी गैरोला ने सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल का सश्रम कारावास सुनाया है। वहीं, चौथे अभियुक्त को छह माह की सजा सुनाई गई।

By Edited By: Published: Mon, 21 May 2018 09:30 PM (IST)Updated: Wed, 23 May 2018 05:00 PM (IST)
छात्रा से दुष्कर्म में तीन को 20-20 साल का कारावास
छात्रा से दुष्कर्म में तीन को 20-20 साल का कारावास

उत्तरकाशी, [जेएनएन]: जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीपी गैरोला ने सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल का सश्रम कारावास सुनाया है। वहीं, चौथे अभियुक्त को छह माह की सजा सुनाई गई। उसे अदालत ने युवती के दोस्त के साथ मारपीट का दोषी पाया। 

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उत्तरकाशी जिले के एक संस्थान में फार्मेसी की पढ़ाई करने वाली एक युवती तीन मार्च 2017 को अपनी सहेली के घर आई थी। वहां युवती का एक दोस्त उससे मिलने आया। रात खाना खाने के बाद दोनों इन्द्रवती पुल की ओर घूमने चले गए। तभी वहां शराब पी रहे चार युवकों ने रास्ता रोककर युवती के दोस्त की पिटाई कर उसे भगा दिया। 

इसके बाद उनमें से एक युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वे उसे एक कमरे में ले गए, जहां  दो अन्य युवकों ने भी उसे हवस का शिकार बनाया। 

चार मार्च को दरिंदों के चंगुल से छूटी युवती ने परिजनों को आपबीती बताई। युवती की तहरीर पर उत्तरकाशी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित मनीष अवस्थी पुत्र स्व. चंद्रमणि निवासी कोटियाल गांव, आशीष बिजल्वाण पुत्र भीमदत्त बिजल्वाण निवासी ग्राम थलन, अजय भट्ट पुत्र भीमशंकर भट्ट निवासी ग्राम जसपुर और विजय शंकर पुत्र हरी शंकर निवासी ग्राम कोटी को गिरफ्तार कर लिया। 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीपी गैरोला की अदालत में मामले की सुनवाई चली। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। जिसके बाद अदालत ने मनीष अवस्थी, आशीष बिजल्वाण व अजय भट्ट को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20-20 साल का कठोर कारावास सुनाया। तीनों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। उनके चौथे साथी विजय शंकर को मारपीट का दोषी पाते हुए छह माह की सजा सुनाई।

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