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    दहेज हत्या में पति, ससुर और सास को आठ साल का कारावास, नींद में उतारा था मौत के घाट

    Updated: Thu, 18 Sep 2025 07:03 PM (IST)

    रुद्रपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में पति सास और ससुर को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने आठ साल की कारावास की सजा सुनाई है। मृतका विशुका मंडल के परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

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    न्यायालय ने पति, ससुर और सास को आठ साल की कारावास सुनाई है। Concept

    जासं, रुद्रपुर। दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या करने वाले पति, सास और ससुर को दि्वतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने आठ साल की कारावास की सजा सुनाई है।

    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल सिंह ने बताया कि नगरिया कालोनी थाना अमरिया पीलीभीत निवासी मनमोहनी पत्नी मनोरंजन मंडल ने पंजीकृत प्राथमिकी में कहा था कि उसने अपनी पुत्री विशुका मंडल का विवाह तीन फरवरी 2020 को ग्राम गुरुग्राम नंबर दो सितारगंज निवासी संजीत मंडल पुत्र ठाकुर मंडल के साथ किया था। साथ ही शादी में अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दहेज भी दिया था।

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    विवाह के बाद से ही उसकी पुत्री को उसका पति संजीत मंडल, ससुर ठाकुर मंडल और सास बीना कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। साथ ही उस पर तीन लाख रुपये और बुलेट बाइक लाने का दबाव बनाते थे। इंकार करने पर उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे।

    आठ जुलाई 2020 की रात उसकी पुत्री सोई हुई थी। इस दौरान उन्होंने उसकी पुत्री के शरीर और सिर पर चोट पहुंचाकर मार दिया। इसका पता चलते ही जब वह पुत्री के ससुराल पहुंचे तो वह मरी हुई मिली। आरोप था कि तीनों ने मिलकर दहेज की खातिर उसकी पुत्री को जान से मार दिया।

    मामले में पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई दि्वतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत में हुई। जहां दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने पति, ससुर और सास को आठ साल की कारावास सुनाई है।