नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों के तबादलों पर थमे विभाग के कदम, इस वजह से लगाई गई रोक
नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों पर रोक लग गई है। विभाग अब न्याय विभाग से परामर्श लेने के बाद ही कोई कदम उठाएगा। हाईकोर्ट ने सुगम और दुर्गम कार्यस्थलों के निर्धारण को लेकर यह रोक लगाई है जिससे स्थानांतरण प्रक्रिया बाधित हो गई है। उच्च अनुमोदन के बाद हुए आठ शिक्षकों के स्थानांतरण भी रोक दिए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में उच्चानुमोदन के बाद किए गए आठ शिक्षकों के स्थानांतरण के आदेश पर शिक्षा विभाग के कदम थम गए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के स्थानांतरण के लिए सुगम-दुर्गम कार्यस्थलों के निर्धारण को लेकर स्थानांतरण पर रोक लगाने के बाद विभाग में स्थानांतरण को लेकर असमंजस बना है। न्याय विभाग का परामर्श मिलने के बाद ही विभाग आगे कार्यवाही करेगा।
प्रदेश में वर्तमान सत्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में विद्यालयी शिक्षा विभाग की ओर से भी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध पूरा किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण सूचियां जारी की जाएंगी।
इस बीच, नैनीताल हाईकोर्ट ने विभाग में सुगम-दुर्गम कार्यस्थलों के निर्धारण की प्रक्रिया पर सख्ती अपनाते हुए स्थानांतरण पर रोक लगाई है। इससे विभाग में हड़कंप है। स्थानांतरण प्रक्रिया थम गई है। स्थानांतरण एक्ट के अनुसार 10 जून तक स्थानांतरण सूची अनिवार्य रूप से जारी होनी चाहिए।
हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग ने न्याय विभाग से परामर्श मांगा है। इस परामर्श के बाद ही यह तय होगा कि विभाग आगे अपील करेगा या हाईकोर्ट के निर्देशों को क्रियान्वित करेगा। माना जा रहा है कि विभाग इस संबंध में आगे अपील कर सकता है। अन्यथा विभाग में स्थानांतरण की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार इस मामले में न्याय विभाग का परामर्श मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। उधर, स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगने से उच्चानुमोदन के बाद आठ शिक्षकों को इच्छित स्थानों पर तैनाती के आदेश के क्रियान्वयन को भी रोका गया है। वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए ये स्थानांतरण किए गए हैं।
यद्यपि, वार्षिक स्थानांतरण के अंतर्गत अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण सूचियां जारी नहीं हो पाई हैं। कार्मिक विभाग ने पारस्परिक आधार पर चार, पारिवारिक परिस्थिति के आधार पर तीन और गंभीर बीमारी के कारण एक शिक्षक को स्थानांतरण किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हटने के बाद ही स्थानांतरण की प्रक्रिया सुचारू संचालित हो सकेगी।

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