किच्छा के दरऊ में दिनदिहाड़े हुई आलिम की हत्या मामले में दो एफआईआर दर्ज, 20 नामजद
किच्छा में आलिम खां की हत्या के मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता हाजी सरवर यार खां समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मृतक के भाई ने हाजी सरवर यार खां पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है जबकि चचेरी बहन ने लूटपाट की शिकायत दर्ज कराई है। पंचायत चुनाव में रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है।

पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कांग्रेस नेता हाजी सरवर यार खां पर लगाया हत्या की साजिश रचने का आरोप
जागरण संवाददाता, किच्छा। दरऊ में दिनदिहाड़े हुई आलिम खां की हत्या मामले में पुलिस ने मध्य रात्रि दो प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। एक प्राथमिकी मृतक के भाई समी खां की शिकायत कांग्रेस नेता व पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हाजी सरवर यार खां सहित छह के विरुद्ध व दूसरी उसकी चचेरी बहन मीना की शिकायत पर 14 व दस अन्य के विरुद्ध पंजीकृत की गई है।
आलिम के भाई समी खां ने पुलिस से की शिकायत में बीते दिनों संपन्न हुए पंचायत चुनाव में उसके परिवार की नाजिया चाची ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित हुई थी। दूसरे पक्ष से हाजी सरवर यार खां व उसके समर्थक रेहान, साजिद, रियासत के समर्थक की निर्वाचन में हार हुई थी। जिसके चलते वह उनके परिवार से रंजिश रखने लगे थे।
आरोप है रंजिश के चलते हाजी सरवर यार खां ने अपने समर्थकों के साथ आलिम की हत्या का षड़यंत्र रच दिया। सोमवार को हथियारों से लैस होकर घर में घुस कर उसके भाई की हत्या कर अंजाम दे दिया। वहीं दूसरी शिकायत में चचेरी बहन मीना ने कहा गोलियों की आवाज सुन छत पर जाकर वीडियो बनाने लगी। जिस पर उन्होंने उस पर रायफल तान दी। घबरा कर जब वह नीचे आई तो उन्होंंने उसकी कनपटी पर रायफल लगा कर उसका मोबाइल छीन लिया और घर में रखी सात हजार की नकदी भी लूट कर ले गए।
पुलिस ने आलिम के भाई समी की शिकायत पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हाजी सरवर यार खां पुत्र सरवत यार खां, रेहान पुत्र फिरासत, साजिद खान पुत्र लिताफत खां, रियासत खां पुत्र लिताफत खां, अकील खां पुत्र मोहम्मद जान, शोएब पुत्र फरियाद खां के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1), 109 (1), 190, 191 (2), 191 (3), 333, 351 (2), 352, 61 (2) व चचेरी बहन मीना पत्नी जुनैद की शिकायत पर मुजाहिद खां पुत्र वाहिद खां, पप्पू खां पुत्र सिराज खां, हसीब खां पुत्र अयाज खां, फैज खां पुत्र आरिफ खां, फैजान खां पुत्र फिरासत खां, परवेज खां पुत्र फरियाद खां, शामिर खां पुत्र अयाज खां, आमिर खां पुत्र अयाज खां, गुलनवाज पुत्र अकील खां, तौसीफ खां पुत्र साजिद खां, नदीम खां पुत्र मजीदुल्लाह खां, नईम खां पुत्र मजीदुल्ला खां, हस्सान पुत्र आफताब, शाहिद खां पुत्र सिराज खां निवासी ग्राम दरऊ व दस अन्य के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1), 109 (1), 115 (2), 190, 191 (2), 191 (3), 310 (2), 351 (2), 75 (1) के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।
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