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    किशोरी से दुष्कर्म करने के चार दोषियों को आजीवन कारावास, अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी संगीता आर्या की अदालत ने सुनाया फैसला

    Updated: Tue, 22 Jul 2025 08:01 PM (IST)

    रुद्रपुर में आईटीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अदालत ने 2020 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों ने लड़की और उसके पिता को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया था और फिर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर भारी जुर्माना भी लगाया है।

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    किशोरी से दुष्कर्म करने के चार दोषियों को आजीवन कारावास।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। आईटीआई थाना क्षेत्र निवासी किशोरी से दुष्कर्म करने वाले चार दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी संगीता आर्या की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें जुर्माने से भी दंडित किया है। 

    विशेष लोक अभियोजक दांडिक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना आईटीआई की रहने वाली महिला ने तहरीर दी थी कि 19 अगस्त 2020 की रात घर पर उनका पति व नाबालिग बेटी अकेली थी। इसी दौरान छत से कूदकर वेद प्रकाश उर्फ मोहित उर्फ गोलू निवासी सुभाष नगर वैशाली कॉलोनी, मयंक शर्मा उर्फ पंडित निवासी श्यामापुरम, धीर सिंह निवासी हल्दुआ, रामनगर और अजय कुमार निवासी चिल्किया टांडा रामनगर उनके घर में घुस गए।

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    उन्होंने उनके पति व नाबालिग बेटी को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद चारों ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही इसे चोरी की घटना दर्शाने का प्रयास किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी संगीता आर्या की अदालत में हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने अदालत के सामने 12 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म करने वाले चारों दोषियों को आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।