पति-पत्नी पर हमला करने वाले को पांच साल की कारावास, 15 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा
रुद्रपुर में पति-पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले दीपक मेहता को अदालत ने पांच साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 2014 में शराब के नशे में धुत होकर दीपक ने तलवार और लोहे की रॉड से कृतपाल सिंह और कमलेश पर हमला किया था जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कृतपाल सिंह की एक आंख की रोशनी भी चली गई थी।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। पति पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार आर्य की अदालत ने पांच वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि नई बस्ती गुलरभोज थाना गदरपुर निवासी मनोज कुमार ने प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी की 14 सितम्बर 2014 की रात साढ़े 10 बजे उसके पिता कृतपाल सिंह व माता कमलेश ने पड़ोस में रहने वाले दीपक मेहता से पूछा कि उनका पुत्र उनके घर पर है।
यह सुनकर शराब के नशे में धुत दीपक मेहता ने गाली गलौज करते हुए उसके माता पिता पर तलवार व लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। जिससे उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 108 एम्बुलेंस से दोनों को राजकीय चिकित्सालय गदरपुर ले जाया गया। जहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए जिला चिकित्सालय रूद्रपुर रेफर कर दिया था। लेकिन हालात में सुधार न होने दोनों को बॉम्बे अस्पताल हल्द्वानी ले जाया गया।
वहां पर डॉक्टरों ने बताया कि उसके पिता कृतपाल सिंह के सिर व दायीं आंख की हड्डी टूट गई हैं और बायीं आंख की रोशनी चली गयी है। पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी।दीपक मेहता के विरुद्ध तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार आर्य की कोर्ट में मुकदमा चला। जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा द्वारा 7 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया।
न्यायधीश मनोज कुमार आर्य ने गवाहों व तथ्यों का परीक्षण करने के बाद दीपक मेहता को धारा 323, 324, 325, 326 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही कहा कि इस जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये गम्भीर घायल कृतपाल सिंह को दिए जाएंगे और बाकी 5 हज़ार रुपये राजकोष में जमा होंगे ।
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