Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेरा कोर्ट से सामिया लेक सिटी को कई आरसी जारी, रिकवरी न हाेने पर कुर्क जमीन की होगी नीलामी

    By arvind singhEdited By: Skand Shukla
    Updated: Fri, 11 Nov 2022 12:07 PM (IST)

    दानपुर में सामिया लेक सिटी काटी जा रही है। इन पर करीब चार करोड़ 24 लाख रुपये की रिकवरी है। कालोनी मालिक ने करीब 1.38 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। अभी भ ...और पढ़ें

    Hero Image
    रेरा के अध्यक्ष रवींद्र पंवार ने डीडीए ऊधमसिंहनगर और अधिकारियों की ली बैठक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : Samiah Lake City Rudrapur : रीयल स्टेट रेगुलेटरी अथारिटी के अध्यक्ष रवींद्र पंवार ने कहा कि रेरा कोर्ट से सामिया लेक सिटी को कई आरसी जारी की गई। इसकी जल्द रिकवरी करें। रिकवरी न होने पर कुर्क जमीन की नीलामी की कार्रवाई करें। जिससे पीड़ित लोगों के रुपये मिल सके। रिकवरी में किसी प्रकार की लापरवाही न की जाएं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेरा अध्यक्ष पंवार ने गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला विकास प्राधिकरण, एसडीएम व तहसीलदारों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेरा कोर्ट से सामिया लेक सिटी को आरसी जारी की जा रही है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें।

    16 लोगों की शिकायत पर आरसी जारी

    तहसीलदार नीतू डागर ने कहा कि ग्राम दानपुर में सामिया लेक सिटी काटी जा रही है। इन पर करीब चार करोड़ 24 लाख रुपये की रिकवरी है। कालोनी मालिक ने करीब 1.38 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। अभी भी 16 लोगों की शिकायत पर रेरा कोर्ट से सामिया कालोनी के खिलाफ आरसी जारी की गई है।

    दो करोड़ 86 लाख की जानी है रिकवरी

    कालोनी से दो करोड़ 86 लाख 57 हजार 818 रुपये और रिकवरी की जानी है। रिकवरी न होने पर कालोनी की कुछ जमीन कुर्क की गई है। अब नीलामी की प्रक्रिया जारी है। इस पर रेरा अध्यक्ष पंवार ने कहा कि सख्ती के साथ कालोनी के खिलाफ कार्रवाई करें। इस मौके पर एडीएम जयभारत सिंह, डीडीए के सचिव एनएस नबियाल, किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा, रुद्रपुर तहसीलदार नीतू डागर आदि अफसर मौजूद थे।

    ये होती है रिकवरी प्रक्रिया

    कालोनी में प्लाट की रजिस्ट्री कराने के बाद जब क्रेता को प्लाट नहीं मिलता है या रुपये वापस नहीं होते हैं तो क्रेता कालोनाइजर के खिलाफ कोर्ट में शिकायत करता है। सुनवाई के बाद कोर्ट संबंधित डीएम से रिकवरी के आदेश जारी करता है। डीएम के आदेश पर एसडीएम रिकवरी के लिए आरसी जारी करता है।