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    रुद्रपुर: महिला डाक्टर को कार से टक्‍कर मारने के बाद दी थी जान से मारने की धमकी, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

    Updated: Sat, 30 Aug 2025 07:05 PM (IST)

    रुद्रपुर में एक महिला डॉक्टर की गाड़ी को टक्कर मारने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में हरजीत सिंह नामक व्यक्ति को अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। सिविल जज सीनियर डिविजन गुंजन सिंह की अदालत ने उस पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसमें से एक लाख रुपये पीड़िता को मिलेंगे। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी।

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    सिविल जज सीनियर डिविजन गुंजन सिंह की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। Concept Photo

    जासं, रुद्रपुर। महिला डाक्टर की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर गालीगलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले को सिविल जज सीनियर डिविजन गुंजन सिंह की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है।

    साथ ही 1.20 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जिसमें से एक लाख रुपये वादिनी को दिए जाएंगे, जबकि 20 हजार रुपये कोर्ट में जमा होंगे। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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    शक्ति विहार कालोनी निवासी डाक्टर माधवी अवस्थी ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा था कि बत्रा कालोनी में उसका क्लीनिक है। जहां बत्रा कालोनी निवासी हरजीत सिंह पुत्र इंद्रजीत सिंह अपना उपचार कराने आता था। उसकी कई काउंसलिंग की गई लेकिन उसका नशा नहीं छूटा। इलाज से संतुष्ट न होने पर वह उसे अश्लील एसएमएस करने लगा।

    उन्होंने उसे कई बार समझाया लेकिन वह नहीं माना। 25 मार्च 2019 को वह अपने आवास से क्लीनिक जा रही थी। इसी बीच रास्ते में हरजीत सिंह ने पीछे से उनकी कार को टक्कर मार दी। जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में आरोपित कार से उतरकर गालीगलौज करने लगा। यह देख लोग एकत्र हुए तो आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।

    इस पर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामला सिविल जज सीनियर डिविजन गुंजन सिंह की अदालत में चला। जहां दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित हरजीत सिंह को पांच साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.20 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।