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हत्या के दोषी पांच सगे भाइयों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद

अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में पांच सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

By BhanuEdited By: Published: Tue, 24 Jul 2018 12:58 PM (IST)Updated: Tue, 24 Jul 2018 09:25 PM (IST)
हत्या के दोषी पांच सगे भाइयों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद
हत्या के दोषी पांच सगे भाइयों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद

काशीपुर, उधमसिंह नगर [जेएनएन]: अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में पांच सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 

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नौ मई 2009 को उधमसिंह नगर जिले के बाजपुर निवासी सोबरन की हत्या और उनकी पत्नी उर्मिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। धर्मजीत सिंह ने बाजपुर कोतवाली में तहरीर देकर कहा था कि उनका भाई सोबरन व भाभी उर्मिला खाना खाकर झोपड़ी में सो रहे थे। 

पांच सगे भाई हेम सिंह, केवल सिंह, मोर सिंह, हुकुम सिंह उर्फ हुकमी व चंद्र पाल पुत्रगण रामजीत सिंह निवासी ग्राम पांडेनगला थाना कादर चौक जिला बदायूं (उप्र) लाठी डंडे, धारदार हथियार व तमंचे के साथ झोपड़ी में घुस गए। भाई व भाभी को पिता की हत्या का बदला लेने की बात कहते हुए पीटने लगे। इसमें सोबरन की मौत हो गई और उर्मिला गंभीर रूप से घायल हो गई। 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने सुनवाई के बाद आरोपितों पांचों भाइयों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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