प्राग फार्म फसल मामला: नैनीताल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, किसानों को राहत
नैनीताल हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के प्राग फार्म की भूमि पर खड़ी फसल की कटाई और बिक्री के मामले में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फसल काटने की अनुमति दी है और सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सरकार को फसल काटने और बेचने का अधिकार दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फसल पर उनका हक है।

एकलपीठ के आदेश को चुनोती देती विशेष अपील पर सुनवाई की। File
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर स्थित प्रसिद्ध प्राग फार्म की भूमि पर खड़ी फसल की कटाई और बिक्री करने की अनुमति देने जाने को लेकर दायर एकलपीठ के आदेश को चुनोती देती विशेष अपील पर सुनवाई की।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को फसल काटने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने सरकार से जवाब भी पेश करने को कहा है।
एकलपीठ के आदेश को यूएस नगर की माधवी अग्रवाल अन्य ने विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई । अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एकलपीठ ने एक आदेश जारी कर राज्य सरकार के हक में फैसला देते हुए कहा कि प्राग फार्म की भूमि पर खड़ी फसल की कटाई व बिक्री सरकार करेगी और पैसे को एक अलग खाते में रखेगी।
इस आदेश के विरुद्ध पीड़ितों की तरफ से अपील की गई। अपील में कहा गया कि सरकार ने जमीन पर कब्जा ले लिया है लेकिन इस भूमि पर खड़ी फसल पर उसका हक है। दूसरी ओर सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया है प्रविधान राज्य सरकार के पक्ष में है। फसल की बिक्री व कटान राज्य सरकार की ओर से किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि ऊधमसिंह नगर जिला प्रशासन ने फसल काट दी है हालांकि अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि अभी फसल खड़ी है। इसलिए फसल कटाई व बिक्री करने का अधिकार उन्हें दिया जाय। बोई गई फसल अब पक चुकी है।
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