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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 01, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नए 'हिट एंड रन' कानून के विरोध में ड्राइवरों ने नेशनल हाईवे पर किया प्रदर्शन, लगा जाम; काले कानून के जल्द निरस्त की मांग

Published: Mon, 01 Jan 2024 04:45 PM (IST)

Hit And Run Law इस नए कानून के तहत कोई भी दुर्घटना होने पर वाहन चालक के खिलाफ 10 साल ...और पढ़ें

नए 'हिट एंड रन' कानून के विरोध में ड्राइवरों ने नेशनल हाईवे पर किया प्रदर्शन
नए 'हिट एंड रन' कानून के विरोध में ड्राइवरों ने नेशनल हाईवे पर किया प्रदर्शन

संवाद सहयोगी, बाजपुर। Hit And Run Law: नए हिट एंड रन कानून के विरोध में उतरे वाहन चालकों ने नेशनल हाईवे-74 पर सांकेतिक जाम लगाकर धरना-प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची दोराहा चौकी की पुलिस ने चालकों को हाईवे से हटा दिया। साथ ही बिना अनुमति नेशनल हाईवे पर आवागमन न रोकने की हिदायत दी।

ग्राम महेशपुरा स्थित गुरुद्वारा साहिब के सामने चालकों ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-74 पर सांकेतिक जाम लगाकर धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने संसद में हिट एंड रन के पुराने कानून में बदलाव करके नया कानून पेश किया है।

गलती न होने पर भी सजा का प्रावधान

इस नए कानून के तहत कोई भी दुर्घटना होने पर वाहन चालक के खिलाफ 10 साल की सजा और सात लाख तथा घायल व्यक्ति को उपचार के लिए ले जाने पर भी चालक को पांच वर्ष की सजा व पांच लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं दुर्घटना में चालक की लापरवाही या गलती न होने पर भी कानून के तहत उसकी लापरवाही व गलती समझी जाएगी।

कहा कि जिस दिन से भारत सरकार द्वारा संसद में इस कानून को स्वीकृत कराया गया है। उसी दिन से वाहन चालकों में घोर निराशा बनी हुई है। इस काले कानून के कारण ड्राइवरों का जीवन संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि किसी भी वाहन दुर्घटना में निर्दोष होते हुए भी उसे दोषसिद्ध कर दिया जाएगा। ऐसे में परिवार में रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा तथा वाहन चालक के परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी।

जल्द से जल्द नए हिट एंड रन कानून को निरस्त करने की मांग

उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द इस काले कानून को निरस्त कराने की मांग की। वहीं हाईवे जाम की सूचना पर पहुंची दोराहा चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत मय फोर्स के मौके पर पहुंच गए और उन्होंने चालकों को हाईवे से हटाते हुए दोबारा बिना अनुमति के रोड पर जाम नहीं लगाने की हिदायत दी गई।

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