धोखाधड़ी और लूटपाट करने वाले को कोर्ट ने दी एक साल की सजा
धोखाधड़ी व लूट के मामले में एक अभियुक्त को दोषी मानते हुए एक वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
काशीपुर, [जेएनएन]: काशीपुर में अदालत ने धोखाधड़ी व लूट के मामले में एक अभियुक्त को दोषी मानते हुए एक वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक ग्राम चैती निवासी हरजीत कौर ने पुलिस मे रिपोर्ट देकर कहा था कि उसके घर मे गुलाम बाबू खान किराये पर रहता था। एक दिन उसने घर में जिन्न का साया रहने की बात कही और कहा कि जिन्न बच्चे की बलि मांग रहा है।
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जिन्न शांत कराने के लिए जब हरजीत राजी हुई तो वह संभल से दो लोगों को घर ले आया और पूजा पाठ के नाम पर दो लाख की मांग की। दो लाख दे दिए गए। इसके बाद 18 जुलाई 2008 को गुलाम अपने दोनों साथियों के साथ आया और पूजा पाठ के लिए चार लाख व सोने की की चीजों की और मांग करने लगा।
मना करने पर पोते के सिर पर तमंचा लगाकर पर जान से मारने की धमकी देने लगा। हरजीत ने 50 हजार रुपये तथा कुंडल आरोपियों को थाम दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को माल मय गिरफ्तार किया। यह मामला प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन शर्मा नरगिस की अदालत में चला।
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