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    रुद्रपुर में आइपीएस केवल खुराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज, शासन ने सौंपी सीबीसीआइडी को जांच

    By BhanuEdited By:
    Updated: Sat, 30 Apr 2016 04:03 PM (IST)

    आइपीएस केवल खुराना के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा डीजीपी बीएस सिद्धू के आदेश पर दिनेशपुर थाने में लिखा गया। मुकदमा दर्ज कराने वाले दिन ...और पढ़ें

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    रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)। आइपीएस केवल खुराना के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा डीजीपी बीएस सिद्धू के आदेश पर दिनेशपुर थाने में लिखा गया। मुकदमा दर्ज कराने वाले दिनेशपुर थाने के पूर्व एसओ रजत कसाना हैं। वह इन दिनों थाना आईटीआई के प्रभारी हैं। उधर, शासन ने मुकदमे की जांच सीबीसीआइडी को सौंप दी है। राज्यपाल के आदेश पर यह जांच सौंपी गई है।

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    कसाना और खुराना के बीच विवाद चर्चा में है। खुराना के खिलाफ दिनेशपुर थाने में एसओ रहते कसाना ने दो लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया था। आरोप था कि वह उनका मानसिक उत्पीडन किया जा रहा है।
    कसाना ने शिकायती पत्र मानवाधिकार आयोग को भी भेजा था। आयोग ने इस मामले में जांच के आदेश दिए, लेकिन रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले नानकमत्ता पहुंचे डीजीपी खुराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी साथ लाए।
    उन्होंने मुकदमा लिखने के लिए एसएसपी अनंत शंकर ताकवाले को निर्देश दिए। हालांकि मुकदमे को लेकर अधिकारियों में काफी उलझन रही। यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
    दर्ज मुकदमे में यह भी आरोप है कि खुराना ने कसाना की कॉल डिटेल भी निकलवाई थी। उन पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा किया गया। एसएसपी ताकवाले का कहना है कि उन्होंने तो डीजीपी के आदेश का पालन किया है। डीजीपी के सख्त आदेश थे कि मुकदमा दर्ज कर इसकी प्रति उन्हें देहरादून में मिल जाए।
    दिनेशपुर थाने में कल नए एसओ मदन मोहन जोशी को चार्ज लेना था, लेकिन मुकदमे की सुगबुगाहट के बीच उन्होंने चार्ज नहीं लिया। थाने के दरोगाओं में इस घटनाक्रम के बाद से हडकंप मचा हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों डीजीपी के आदेश पर ही हरिद्वार के मंगलौर थाने में भी खुराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

    मुकदमें की जांच सीबीसीआइडी को
    उत्तराखंड शासन ने आईपीएस केवल खुराना के खिलाफ ऊधमसिंह नगर जनपद के दिनेशपुर थाने में दर्ज मुकदमें की जांच सीबीसीआइडी से कराने के आदेश जारी कर दिए।
    आईपीएस खुराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से पहले शासन से अनुमति तक नहीं ली गई थी। वहीं इस मामले में मामले की जांच खुराना से जूनियर अफसर अरुण मोहन जोशी को दी गई थी। इस पर यह मामला राजभवन ने संज्ञान में लिया और इसकी जांच सीबीसीआइडी को सौंप दी। राज्य के प्रमुख सचिव गृह उमाकांत पवार ने बताया कि राज्य के राज्यपाल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।
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