Uttarakhand Panchayat Chunav: हाई कोर्ट के इस फैसले से भाजपा को झटका, कांग्रेस को मिली जीत
नैनीताल हाईकोर्ट ने जौनपुर ब्लॉक के जिला पंचायत वार्ड भुत्सी में कांग्रेस उम्मीदवार सीता देवी का नामांकन वैध माना है। पहले नामांकन रद्द होने से भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत तय थी पर कोर्ट के आदेश से अब चुनाव होगा। कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया और भाजपा पर आरोप लगाए। जिला प्रशासन अब निर्वाचन आयोग के निर्देशों का इंतजार कर रहा है।

जागरण संवाददाता, नई टिहरी। हाईकोर्ट नैनीताल की ओर से जौनपुर ब्लाक के जिला पंचायत वार्ड भुत्सी में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सीता देवी का नामांकन वैध पाए जाने और उन्हें निर्वाचन प्रतीक चिन्ह देने के मामले में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। वहीं जिला प्रशासन भी असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस इसे सत्य और न्याय की जीत बता रही है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत के भुत्सी वार्ड से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सीता देवी का नामांकन रिटर्निंग आफिसर ने अदेयता प्रमाणपत्र सहकारिता को वैध न मानते हुए निरस्त कर दिया था। जिसके चलते सीट पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी सरिता नकोटी का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया था। लेकिन इस मामले में सीता देवी ने हाईकोर्ट की शरण ली।
कोर्ट ने मामले में फैसला देते हुए निर्वाचन आयोग को सीता देवी को सिंबल देने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकरण में अहम भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता व अधिवक्ता शांति प्रसाद भट्ट, जिलाध्यक्ष राकेश राणा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अखिलेश उनियाल ने इसे आयोग और भाजपा सरकार की हार बताया है।
कहा कि आयोग और निर्वाचन अधिकारी सरकार के एजेंट बने हुए हैं। वह लगातार गलत निर्णय कर रहे हैं। मामले में उन्होंने कोर्ट के निर्णय की हार्डकापी डीएम को सौंपते हुए प्रथम चरण के चुनाव के अंतर्गत तत्काल सीता देवी को सिंबल देकर भुत्सी में चुनाव कराने की मांग की है। इस मामले में सत्ताधारी भाजपा को झटका लगा है।
पार्टी ने तीन जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध जीतने का दावा किया था, जिस पर कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। जिससे इस सीट पर होने वाले चुनाव में भी पार्टी को परेशानी हो सकती है। इधर, डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा कि कोर्ट के निर्णय का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से जो भी दिशा-निर्देश मिलेंगे, उनका पालन किया जाएगा।
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