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Uttarakhand News : सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन और पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कर दिया एलान

Two Child Policy भाजपा देशभर में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दे रही है। वहीं राज्य के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज उन व्यक्तियों को भी चुनाव लडऩे देने की पैरवी कर रहे हैं जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

By Jagran NewsEdited By: Nirmala BohraPublished: Sun, 18 Dec 2022 08:57 AM (IST)Updated: Sun, 18 Dec 2022 08:57 AM (IST)
Uttarakhand News : सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन और पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कर दिया एलान
Two Child Policy : पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज

जागरण संवाददाता, नई टिहरी: Two Child Policy : भाजपा देशभर में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दे रही है। विभिन्न संस्थाओं की चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से इसका संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है।

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वहीं राज्य के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में उन व्यक्तियों को भी चुनाव लडऩे देने की पैरवी कर रहे हैं, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा चुनाव लड़ सकते हैं

शनिवार को यहां पहुंचे कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा कि जिन व्यक्तियों के 25 जुलाई 2019 से पहले के दो से अधिक बच्चे हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं। उन पर दो बच्चों का नियम लागू नहीं होगा।

सरकार ने वर्ष 2019 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव लडऩे के लिए दो बच्चों की शर्त का प्रविधान कर दिया था।

25 जुलाई 2019 को पारित हुआ यह संशोधन

इस बीच कुछ लोग सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध नैनीताल हाईकोर्ट गए। सितंबर में हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया कि अधिनियम में यह संशोधन 25 जुलाई 2019 को पारित हुआ।

ऐसे में यह नियम इस अवधि से पहले वालों पर लागू नहीं होगा। इसके बाद विभाग ने सभी जिलों को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति भेज दी थी और फिर अक्टूबर 2019 में इसी आधार पर पंचायत चुनाव हुए।

बाद में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई सरकार

यही नहीं, सरकार बाद में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी विचाराधीन है।

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शनिवार को यहां पहुंचे पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने साफ किया कि त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव लडऩे के इच्छुक ऐसे सभी व्यक्ति पात्र होंगे, जिनके 25 जुलाई 2019 से पहले के दो से अधिक बच्चे हैं। इन पर दो बच्चों वाला नियम लागू नहीं होगा। 25 जुलाई 2019 के बाद वालों पर ही दो बच्चों का नियम लागू होगा।


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