Uttarakhand Panchayat Chunav: जिपंस दो लाख, प्रधान व क्षेपंस कर सकेंगे 75 हजार खर्च; देना होगा पूरा ब्यौरा
पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा तय कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10 हजार प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75 हजार और जिला पंचायत सदस्य के लिए 2 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाते खोलने होंगे और खर्च का पूरा हिसाब रखना होगा।

संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में प्रत्याशियों से निर्वाचन व्यय के लिए बैंक खाते के संचालन के लिए निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 10 हजार, प्रधान एवं क्षेपंस पद के लिए 75 हजार एवं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए दो लाख की व्यय सीमा निर्धारित की गई है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाते का संचालन होगा। रिटर्निंग आफिसर ऐसे खातों को निर्वाचन व्यय के लिए मान्य किया जा सकता है, यदि वह आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप हो। साथ ही प्रत्याशी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नामांकन के पश्चात निर्वाचन तक सम्पूर्ण व्यय उसी एक खाते के माध्यम से किया जाए तथा समय-समय पर व्यय रजिस्टर एवं खाता विवरण रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराए जाए।
प्रत्याशियों को नामांकन से लेकर निर्वाचन परिणाम तक किए गए प्रचार एवं व्यय का पूरा विवरण निर्धारित सीमा तक होगा। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए दस हजार, ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए 75 हजार, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 75 हजार तथा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए दो लाख रुपये की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग चंद्र प्रकाश सती ने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार को आय-व्यय का लेखा निश्चित प्रारूप में रखना आवश्यक है, जिसके संबंध में 14 जुलाई को संबंधित विकासखंडों में उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से इस प्रशिक्षण में शामिल होने एवं चुनावी खर्च को व्यवस्थित तरीके से रिकार्ड करने की अपील की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।