HC ने सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने को दिया समय, मतदान से पहले सदस्यों के कथित अपहरण का मामला
नैनीताल हाई कोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान सदस्यों के अपहरण मामले में स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने सरकार से अधूरी जांच रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए एक दिन में पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने पहले भी इस मामले में स्वतंत्र जांच के निर्देश दिए थे।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण
जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान 14 अगस्त को पांच जिला सदस्यों के कथित अपहरण मामले में स्वतः संज्ञान लेती जनहित याचिका पर सुनवाई की। पूर्व के आदेश पर सरकार की तरफ से मामले की कोई प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं की गई।
सरकार ने रिपोर्ट पेश करने के लिए एक दिन का समय मांगा गया। जिसपर कोर्ट ने सरकार को एक दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार 31 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले में जांच रिपोर्ट जो मिली है, वह आधी अधूरी है, इसलिए पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक दिन का समय दिया जाय। इससे संतुष्ट होकर कोर्ट ने सरकार से एक दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। पूर्व में कोर्ट ने इस मामले पर प्रगति रिपोर्ट तलब की थी।
दरअसल 14 अगस्त को कोर्ट ने नैनीताल के जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए मतदान के दिवस पांच जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण करने के मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। साथ में कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले की स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

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