पटवारी की आख्या पर जारी होंगे प्रमाण पत्र
धारचूला: कुमाऊं मंडल गोरखा उत्थान समिति से जारी गोरखा आरक्षण के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। प्रमाण ...और पढ़ें

धारचूला: कुमाऊं मंडल गोरखा उत्थान समिति से जारी गोरखा आरक्षण के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। प्रमाण पत्र के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत पटवारी की आख्या आवश्यक होगी। यह निर्देश तहसीलदार इंद्रजीत मल शिकायत के बाद दिए हैं। तहसील धारचूला में गोरखा समाज के लोगों को ओबीसी आरक्षण दिया जाता है। इसके लिए गोरखा होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र गैर सरकारी एजेंसी कुमाऊं मंडल गोरखा उत्थान समिति के द्वारा दिए जाते थे। इधर कई लोगों द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने में धांधली की शिकायत की गई थी। इस शिकायत पर तहसीलदार ने कहा है कि गैर सरकारी संस्था द्वारा गोरखा होने के प्रमाण पत्र पर प्रशासन ओबीसी आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अन्य प्रमाण पत्रों की तरह ओबीसी प्रमाण पत्र भी पटवारी की आख्या पर ही निर्गत होंगे।

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