पत्नी की हत्या में पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
वर्ष 2015 में कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य पत्नी की हत्या कर शव को खड्ड में फेंकने वाले पति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोटद्वार, जेएनएन। वर्ष 2015 में कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य पत्नी की हत्या कर शव को खड्ड में फेंकने वाले पति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सनद रहे कि शनिवार तीन अगस्त को पत्नी रोशनजहां की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जनपद बिजनौर के अंतर्गत मोहल्ला राइयान (जलालाबाद-नजीबाबाद) निवासी फरीद अहमद पुत्र अब्दुल रशीद को दोषी करार दिया था।
फरीद ने 20 अक्टूबर 2015 को कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य अपनी पत्नी रोशनजहां की उसके ही दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी व शव को खड्ड में फेंक दिया। फरीद अपनी पत्नी को कोटद्वार की ओर घुमाने के बहाने लाया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता जीतेंद्र रावत ने बताया कि तमाम पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी ने फरीद को रोशनजहां की हत्या में दोषी पाया। अब फरीद को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही पचपन हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड का भुगतान न करने पर फरीद को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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