कोटद्वार में अतिक्रमण पर गरजेगी जेसीबी
जागरण संवाददाता कोटद्वार अप्रैल के प्रथम सप्ताह में एक बार फिर बाजार क्षेत्र में नगर निगम की ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: अप्रैल के प्रथम सप्ताह में एक बार फिर बाजार क्षेत्र में नगर निगम की जेसीबी गरज सकती है। नगर निगम ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर अतिक्रमण की जद में आए व्यक्तियों का पक्ष सुनने के बाद 43 अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी कर दिए है। 31 मार्च तक अतिक्रमण न हटाने की दशा में नगर निगम स्वयं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा।
18 नवंबर 2020 को उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही नगर निगम की नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। न्यायालय के आदेश मिलते ही नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों का चिह्निकरण शुरू कर दिया। निगम की ओर से नजीबाबाद चौक से मालवीय उद्यान तक 137 अतिक्रमण चिह्नित कर दिए। उच्च न्यायालय की ओर से जारी निर्देशों के बाद नगर निगम ने दिसंबर 2020 में नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। नगर निगम की इस कार्रवाई के विरोध में कुछ भवन स्वामी उच्चतम न्यायालय पहुंच गए। व्यापारियों का तर्क था कि उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में भवन स्वामियों का पक्ष सुने बिना निर्णय दे दिया। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को दूसरा पक्ष सुनने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय ने नगर निगम को भवन स्वामियों का पक्ष सुनने के निर्देश दिए।
उच्च न्यायालय के निर्देश पर नगर निगम ने भवन स्वामियों को आपत्तियां दर्ज करने के निर्देश दिए। नगर निगम में 79 भवन स्वामियों ने आपत्तियां दर्ज की। जिन पर नगर निगम प्रशासन ने सुनवाई की। सुनवाई पूर्ण होने के बाद अब नगर निगम प्रशासन ने 43 भवन स्वामियों के भवनों को अतिक्रमण की जद में पाया है। नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी ने बताया कि 43 भवन स्वामियों को पंद्रह दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बताया कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरु की जाएगी।

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