Ankita Bhandari Murder Case: आरोपितों को कठोर आजीवन कारावास, यहां पढ़ें किस धारा में कितनी सजा व जुर्माना?
वनंतरा प्रकरण में अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलकित आर्य पर 72 हजार और अंकित व सौरभ पर 62-62 हजार का जुर्माना लगाया गया। सरकार को मृतका के माता-पिता को 4 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। युवती वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया था।

जागरण संवाददाता, कोटद्वार। प्रदेश के बहुचर्चित वनंतरा प्रकरण में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले में तीनों आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सुनाया है। मामले में पुलकित आर्य पर 72 हजार और अंकित गुप्ता व सौरभ भाष्कर को 62-62 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया गया है।
साथ ही प्रदेश सरकार को अंकिता भंडारी के माता-पिता को चार लाख रूपए प्रतिकर देने के निर्देश दिए गए हैं। यदि माता-पिता ने उत्तराखंड सरकार से अंतरिम राशि पूर्व में प्राप्त कर ली हो तो वह प्रतिकर राशि में समायोजित हो जाएगी।
बताते चलें कि 28 अगस्त 2022 को जनपद पौड़ी के अंतर्गत ग्राम डोभ-श्रीकोट निवासी 19-वर्षीय एक युवती ने यमकेश्वर तहसील के अंतर्गत लक्ष्मणझूला स्थित वनंतरा रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट कार्य शुरू किया। 18 सितंबर 2022 को वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई।
लापता हो गई थी अंकिता
20 सितंबर को रिसोर्ट स्वामी पुलकित आर्य की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर उदयपुर पल्ला पटवारी चौकी में युवती की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। इधर, जैसे ही माता-पिता को अपनी पुत्री के गायब होने की जानकारी मिली, माता-पिता भी उदयपुर पल्ला पटवारी चौकी में पहुंचे, जहां उन्होंने रिसोर्ट मैनेजर पर उनकी पुत्री को गायब करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। राजस्व उपनिरीक्षक ने इस मामले को भी दर्ज कर दिया।
इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए 22 सितंबर 2022 को जिलाधिकारी ने यह मामला नियमित पुलिस को हस्तांतरित कर दिया। रेगुलर पुलिस के पास मामला पहुंचते ही 22 सितंबर को ही पुलिस ने रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर व सहायक प्रबंधक अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार कर दिया। उनके खिलाफ हत्या, साक्ष्य छुपाने, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया।
तीनों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपितों ने युवती के चीला नहर में गिरने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने नहर में युवती की तलाश शुरू कर दी। 24 सितंबर को युवती का शव घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर चीला नहर बैराज इंटेक से बरामद किया गया। इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 सितंबर को ही डीआईजी के नेतृत्व में मामले की जांच को एसआईटी का गठन कर दिया गया।
एसआईटी ने 16 दिसंबर 2022 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिए। 18 मार्च 2023 को न्यायालय ने एसआईटी की ओर से दिए गए आरोप पत्र में तीनों आरोपितों पर हत्या (धारा 302), अपराध के साक्ष्य गायब करना (धारा 201) व अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम (5(1)बी) के तहत आरोप तय कर दिए। जबकि धारा 120-बी को हटा दिया। पुलकित आर्य पर 354-ए धारा प्रभावी रही।
28 मार्च 2023 से मामले में सीजन ट्रायल शुरू हुआ। सीजन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 47 गवाह प्रस्तुत किए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह प्रस्तुत हुए। न्यायालय ने 88 सुनवाईयों के बाद आज शुक्रवार को मामले में फैसला सुना दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी, अभियोजन अधिकारी राजीव डोभाल व अधिवक्ता अमृतांशु बड़थ्वाल ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने मामले में तीनों आरोपितों को दोषी पाया। बताया कि तीनों आरोपितों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास सुनाया गया है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह हुई हैं सजाएं
- पुलकित आर्य को धारा 302 (हत्या) में कठोर आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए अर्थदंड, धारा 201 (साक्ष्य छिपाने) के मामले में पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपए का अर्थदंड, 354ए (यौन उत्पीड़न) में दो वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपए जुर्माना और 5(1)(घ) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में पांच वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
- सौरभ भास्कर को धारा 302 (हत्या) में कठोर आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए अर्थदंड, धारा 201 (साक्ष्य छिपाने) के मामले में पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपए का अर्थदंड और 5(1)(घ) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में पांच वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
- अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को धारा 302 (हत्या) में कठोर आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए अर्थदंड, धारा 201 (साक्ष्य छिपाने) के मामले में पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपए का अर्थदंड और 5(1)(घ) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में पांच वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीनों आरोपितों की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।