थलीसैंण व पाबौ के बीडीओ पर कार्रवाई की संस्तुति
जागरण संवाददाता, पौड़ी: पौड़ी के विकासखंड थलीसैंण व पाबौ के खंड विकास अधिकारियों पर अनियमितता के आरोपो
जागरण संवाददाता, पौड़ी: पौड़ी के विकासखंड थलीसैंण व पाबौ के खंड विकास अधिकारियों पर अनियमितता के आरोपों पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इन अधिकारियों को एक सदस्यीय जांच दल ने विधायक निधि से महिला मंगल दलों को फर्जी तरीके से सामान वितरित करने का दोषी पाया है। जांच रिपोर्ट में इनसे वसूली की भी संस्तुति की गई है। मई में विकासखंड थलीसैंण मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान राज्यमंत्री डॉ. धन ¨सह रावत के सामने यह मामला प्रकाश में आया था। उन्होंने सीडीओ पौड़ी को जांच के निर्देश दिए। इस पर सीडीओ ने डीपीआरओ से जांच कराई थी।
थलीसैंण व पाबौ ब्लॉक में विधायक निधि से करीब 146 ग्राम पंचायतों में महिला मंगल दलों को बर्तन, दरी सहित अन्य सामग्री वितरित की गई। इसे लेकर ब्लॉक मुख्यालय थलीसैंण में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कुछ लोगों ने राज्यमंत्री डॉ. धन ¨सह रावत के सामने अनियमितता की बात उठाई। राज्यमंत्री के आदेश पर दो माह तक चली जांच में डीपीआरओ मो. मुस्तफा खान ने आरोप सही पाए। उन्होंने जांच रिपोर्ट सीडीओ को सौंप दी है।
मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि थलीसैंण ब्लॉक के बीडीओ अनुसूया प्रसाद वैष्णव व पाबौ के बीडीओ पुष्कर सिंह बिष्ट के खिलाफ गढ़वाल मंडल आयुक्त से विभागीय कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है। बताया कि जनवरी 2017 में विकासखंड थलीसैंण के 102 ग्राम पंचायतों में 25.50 लाख की लागत से महिला मंगल दलों को बर्तन, दरी सहित अन्य सामग्री वितरित की गई। जांच में पाया कि इनमें से 35 महिला मंगल दलों को दो-दो बार सामग्री प्रदान की गई। 36 अपंजीकृत महिला मंगल दलों को भी सामान दिया गया। विकासखंड पाबौ में 11 लाख की लागत से करीब 44 महिला मंगल दलों में से 12 ऐसे महिला मंगल दलों को सामग्री वितरित की गई, जिनका पंजीकरण समाप्त हो चुका था। सामान की खरीद भी बाजार मूल्य से अधिक दामों में खरीदी है।
आचार संहिता का नहीं हुआ था उल्लंघन
महिला मंगल दलों को जनवरी 2017 में सामग्री वितरित की गई। इसमें आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। जांच अधिकारी मो. मुस्तफा खान ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2017 की आदर्श आचार संहिता 4 जनवरी से लागू हुई थी। महिला मंगल दलों को सामग्री 2 जनवरी तक वितरित कर ली थी।
नियमावली का नहीं किया था पालन
विधायक निधि से महिला मंगल दलों को सामग्री वितरित करने को लेकर अधिकारियों ने उत्तराखंड अधिप्राप्त नियमावली 2008-15 का पालन नहीं किया था। नियमावली के अनुसार तीन लाख से अधिक राशि के लेनदेन में टेंडर निकालना अनिवार्य है। इसे स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करना चाहिए। इस मामले में टेंडर हल्द्वानी से प्रकाशित समाचार पत्र में किया गया है। विकास खंड पाबौ में वितरण प्रणाली के लिए जो कमेटी गठित की गई, उसमें लेखा विभाग का कोई अधिकारी नहीं रखा गया। लेखा विभाग के प्रतिनिधि का कमेटी में होना अनिवार्य होता है।
पुराने काम को दिखा ले लिए 1.50 लाख रुपये एडवांस
विकासखंड थलीसैंण में विधायक निधि से एसजेएन पब्लिक स्कूल कैन्यूर में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाना था। इसको लेकर कार्यदायी संस्था ने 1.50 लाख रुपये एडवांस में ले लिए, लेकिन जांच में पाया गया कि कैन्यूर में कोई एसजेएन पब्लिक नाम का स्कूल ही नहीं है, यह स्कूल भैंसवाड़ा में है। अधिकारी ने भैंसवाड़ा जाकर निरीक्षण किया। तो स्कूल परिसर में विगत तीन सालों में कक्ष के निर्माण को लेकर कोई कार्य नहीं किया था। ठेकेदार किसी पुराने कार्य को साइड डेवलपमेंट के नाम से दिखा रहा था।
'मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा है कि प्रदेश में ईमानदारी से सरकार चलाना चाहते हैं। डीएम व सीडीओ को मामले की जांच के लिए कहा गया है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।' धन सिंह रावत, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
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