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    Uttarakhand Panchayat Chunav: हाईकोर्ट के आदेश के बाद असमंजस में राज्य निर्वाचन आयोग, अब सोमवार को साफ होगी तस्वीर

    Updated: Sun, 13 Jul 2025 02:40 PM (IST)

    राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर सुनवाई सोमवार को हो सकती है। यह याचिका 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्रामीण व शहरी मतदाता सूची वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक से संबंधित है। आयोग ने कोर्ट से चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने की मांग की है क्योंकि आयोग पहले ही काफी संसाधन खर्च कर चुका है।

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    अब सोमवार को सुनवाई हो सकती है। Concept

    जासं, नैनीताल। राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्रामीण व शहरी दोनों मतदाता सूची वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक से सम्बंधित निर्णय का इस बार की चुनावी प्रक्रिया में असर नहीं पड़ने से संबंधित स्पष्टीकरण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका अब सोमवार को सुनवाई हो सकती है।

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    आयोग की ओर से सुनवाई को लेकर व्यापक तैयारी की थी। रविवार को आयोग को ओर से याचिका दायर कर कहा गया है कि कोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुक गई है जबकि आयोग अब तक की प्रक्रिया में संसाधन व्यय कर चुका है, लिहाजा रोक हटाई जाए।

    राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के अगले कदम को लेकर पंचायत प्रत्याशियों के साथ ही मतदाताओं की नजर टिकी है। हाई कोर्ट ने स्थानीय नगर निकाय व ग्राम पंचायत दोनों मतदाता सूचियों में में मतदाता के एक से अधिक निर्वाचक नामावली में नाम होने पर चुनाव लड़ने व मतदान की अनुमति देने पर रोक लगा दी है।

    कोर्ट ने साफ किया है कि कानून में स्पष्ट रूप से एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों या एक से अधिक मतदाता सूची में मतदाता के पंजीकरण पर रोक है। कोर्ट के इस आदेश के प्रभावी होने के बाद ना केवल ऐसे प्रत्याशियों के नामांकन वैध होने पर सवालिया निशान गया है बल्कि सोमवार से शुरू हो रही प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटन प्रक्रिया पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है।