Uttarakhand Panchayat Chunav: हाई कोर्ट का आदेश, महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की दी अनुमति
नैनीताल हाई कोर्ट ने काशीपुर ब्लॉक में एक महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने के मामले में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उम्मीदवार को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी। फिरोजपुर मानपुर काशीपुर की नेहा गौतम का नामांकन निर्वाचन अधिकारी ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उसकी मां वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमणकारी है।

जासं, नैनीताल। हाई कोर्ट ने काशीपुर ब्लाक अंतर्गत एक महिला ग्राम प्रधान की उम्मीदवार का नामांकन पत्र निरस्त करने के मामले पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने प्रत्याशी को चुनाव में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान कर दी।
ग्राम सभा फिरोजपुर मानपुर काशीपुर निवासी नेहा गौतम ने ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन किया था। निर्वाचन अधिकारी ने इस आधार पर नामांकन निरस्त कर दिया कि नेहा की मां वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमणकारी है और उसका अपने मायके आना जाना लगा रहता है।
नामांकन निरस्त की प्रक्रिया को नेहा गौतम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती देते हुए कहा कि वह अपने ससुराल में निवास करती है,, मां को वन विभाग की ओर से अतिक्रमण का कोई नोटिस नहीं दिया गया है और ना ही उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई की गई। नामांकन गलत तरीके से निरस्त किया गया है।
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