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    हाईकोर्ट में मुक्त विश्वविद्यालय उत्पीड़न मामले में सुनवाई, विपक्षी महिला को नोटिस जारी

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 04:25 PM (IST)

    उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में महिला उत्पीड़न मामले में याचिकाकर्ता को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है और विपक्षी महिला को नोटिस जारी किया है। अदालत ने आरोपों का समाधान खोजने का भी आदेश दिया है। याचिका मुक्त विवि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डा.भूपेंद्र सिंह द्वारा दायर की गई थी जिसमें शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं और आरक्षण के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

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    कोर्ट ने कहा है कि लगाए गए आरोप का समाधान तलाशें। फाइल

    जासं, नैनीताल। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में महिला के उत्पीड़न करने के मामले पर याचिकाकर्ता को जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए विपक्षी महिला को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लगाए गए आरोप का समाधान तलाशें।

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    बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में मुक्त विवि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डा.भूपेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती में तत्कालीन कुलपति प्रो ओपीएस नेगी की ओर से नियमों को ताक में रखकर भारी अनियमितता बरती गई।

    राज्य की महिलाओं को 30 प्रतिशत मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण को भी अनदेखा कर दिया गया। ऐसे अपात्र लोगों को विश्वविद्यालय में नौकरी दे दी, जिन्हें स्क्रीनिंग कमेटी ने अस्वीकार कर दिया था। जब इसकी शिकायत राज्यपाल को की गई तो अपात्र महिला ने राज्यपाल व एससी आयोग को पत्र भेजकर आरोप लगा दिया कि याचिकाकर्ता शोषण कर रहा है।

    मामले की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय ने 2023 में एक कमेटी गठित की। तब से अब उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस तक नहीं दिया गया। अब कमेटी ने उन्हें नोटिस देकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।

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