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    हाई कोर्ट ने ऊर्जा निगम, जल विद्युत, ऊर्जा पारेषण निगम के हड़ताली संगठन को जारी किया नोटिस; डीएम से मांगा जवाब

    By KISHOR JOSHIEdited By: Nirmala Bohra
    Updated: Mon, 23 Jun 2025 03:08 PM (IST)

    उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऊर्जा निगमों के जूनियर इंजीनियरों की 5 जून से चल रही हड़ताल के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने हड़ताली ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने ऊर्जा निगम, जल विद्युत, ऊर्जा पारेषण निगम सहित तीनों निगमों के अवर अभियंताओं की मांगों के समर्थन में 5 जून से चल रही हड़ताल के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

    सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने हड़ताली संगठन को नोटिस जारी किया है, साथ ही जिलाधिकारी देहरादून से हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

    देहरादून निवासी हरशुल शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऊर्जा के तीनों निगमों के अवर अभियंता मांगों को लेकर पांच जून से हड़ताल पर हैं। अभी तक सरकार ने उनके विवाद को नहीं सुलझाया । जिसका खामियाजा भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रही जनता को भुगतना पड़ रहा है।

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    यही नहीं बिजली नहीं आने स्वास्थ्य, स्कूल, घरों के पंखे ,नलकूप व अन्य से संबंधित समस्या पैदा हुई है जबकि अभी राज्य में चार धाम यात्रा भी चल रही है। अगर मार्गो में लाइट न हो तो कोई घटना भी घटित हो सकती है।

    जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिये जाएं कि हड़ताल शीघ्र समाप्त करवाई जाय, ताकि आम नागरिकों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े।