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    उत्‍तराखंड में अदालत का अहम फैसला, एक लाख नहीं लौटाए तो 10 लाख जुर्माना और एक साल की कैद

    Uttarakhand News हल्द्वानी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाया। 2016 में लिए गए 7.70 लाख रुपये के बदले दिए चेक के बाउंस होने पर अदालत ने दस लाख रुपये का जुर्माना और एक साल की कैद की सजा सुनाई । जुर्माने की राशि में से 9.5 लाख रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे।

    By govind singh Edited By: Nirmala Bohra Updated: Sat, 05 Jul 2025 06:05 PM (IST)
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    दस लाख जुर्माना, एक साल की सजा. Concept Photo

    जासं, हल्द्वानी। चेक बाउंस से जुड़े मामले में दोष साबित होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने एक व्यक्ति पर दस लाख जुर्माना लगाने के साथ एक साल की सजा भी सुनाई है।

    पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राजन मेहरा के अनुसार 2016 में आरके टेंट हाउस रोड के पास रहने वाले मेघाश्याम सिंह रावत ने हल्दूचौड़ निवासी महेंद्र सिंह लटवाल से 7.70 लाख रुपये लेकर दो माह में लौटाने का वादा किया था। लेकिन रावत की ओर से दिया चेक बाउंस हो गया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया।

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    वहीं, आरोप साबित होने पर न्यायालय ने दस लाख जुर्माना भरने के साथ एक साल की सजा भी सुना दी। जुर्माने की रकम से साढ़े नौ लाख रुपये महेंद्र को दिए जाएंगे। 50 हजार सरकारी कोष में जमा होंगे।