चरस तस्करी में दो अभियुक्तों को साढ़े तीन साल कैद, दस-दस हजार जुर्माना भी लगाया nainital news
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने चरस तस्करी में दोषी करार दो अभियुक्तों को तीन साल छह माह की कैद सुनाई
नैनीताल, जेएनएन : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने चरस तस्करी में दोषी करार दो अभियुक्तों को तीन साल छह माह का कारावास व दस-दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।
पुलिस चेकिंग में पकड़े गए थे अभियुक्त
अभियोजन के अनुसार 24 दिसंबर 2016 को हल्द्वानी बनभूलपुरा पुलिस चेकिंग पर थी तो किदवई नगर रेलवे स्टेशन तिराहे की ओर से आ रहे बाइक सवारों को रोका। चेक करने पर उनके पास चरस बरामद की गई। पकड़े गए अभियुक्त थान सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी पनियाली बिठौरिया, पोस्ट कठघरिया, थाना मुखानी के पास से 152 ग्राम व साहिब सिंह उर्फ मनप्रीत पुत्र राजवीर सिंह निवासी अब्बू सरदार के घर के पास राजपुरा, थाना हल्द्वानी के पास 120 ग्राम चरस बरामद की।
सात गवाहों की गवाही बनी अहम
पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया। चार्जशीट दाखिल करने के बाद ट्रायल चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी पूजा साह द्वारा आरोप साबित करने के लिए सात गवाह पेश किए गए। गुरुवार को कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद दोनों अभियुक्तों क्रमश: थान सिंह व मनप्रीत को साढ़े तीन साल कारावास व दस-दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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