वाक-वे मॉल का द ड्रंकेन मॉन्की बार सील
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को आबकारी विभाग ने वॉक-वे मॉ ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को आबकारी विभाग ने वॉक-वे मॉल स्थित द ड्रंकेन मॉन्की बार सील कर दिया।
हल्द्वानी निवासी दीपांशु जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वॉक-वे मॉल में पार्टियों के नाम पर रोज के हिसाब से बार लाइसेंस लिया जा रहा है। द ड्रंकेन मॉन्की नाम से खुला बार हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। दीपांशु ने आए दिन शराबियों के हुड़दंग करने की शिकायत भी की थी। प्रशासन व आबकारी महकमे से शिकायत करने पर भी कार्रवाई न होने पर दीपांशु ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कर बार को सीज करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद बुधवार को जिलाधिकारी ने अपनी ओर से आबकारी निरीक्षक महेंद्र सिंह बिष्ट को बार सील करने का आदेश जारी किया। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि बार के सभी दरवाजों को सील कर दिया गया है। यदि बार संचालक ने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी निरीक्षक ने किया था बार का मुआयना
हाईकोर्ट के आदेश मिलने पर मंगलवार शाम आबकारी टीम ने वॉक-वे मॉल स्थित द ड्रंकेन मॉन्की का निरीक्षण किया। आबकारी निरीक्षक महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि द ड्रंकेन मॉन्की को दैनिक आधार पर अनुमति दी गई थी। सोमवार को ही इसकी अनुमति समाप्त हो गई थी। मंगलवार शाम निरीक्षण के दौरान केवल रेस्टोरेंट का संचालन होता पाया गया। रेस्टोरेंट संचालक को अवैध रूप से शराब की बिक्री मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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