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    बिजली बिल जमा कराओ, विलंब शुल्क में छूट पाओ, सात दिन में दूर होगी बिल में गड़बड़ी

    By Prashant MishraEdited By:
    Updated: Sat, 20 Feb 2021 07:29 PM (IST)

    अधिशासी अभियंता देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि 18 मई तक विद्युत बिल जमा करने पर विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। उपभोक्ता बिल में दर्शायी गए अवशेषों पर सहमत नहीं है वह इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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    डिवीजन को उपभोक्ता का प्रार्थना पत्र मिलने पर सहायक अभियंता राजस्व को सात दिन के भीतर इसका निस्तारण करना होगा।

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : शासन के आदेश पर ऊर्जा निगम ने घरेलू, अघरेलू, 75 किलोवाट भार तक के वाणिज्य, एलटी औद्योगिक व निजी नलकूप श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को लंबित बिलों के भुगतान तीन माह के भीतर करने पर विलंब शुल्क की छूट दी है। ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक डा. नीरज खैरवाल ने इसका आदेश सभी डिवीजन व उच्चाधिकारियों को भेज दिया है।

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    ऊर्जा निगम के विद्युत वितरण खंड हल्द्वानी शहर डिवीजन के अधिशासी अभियंता देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रबंध निदेशक की ओर से जारी आदेश के तहत 18 मई तक विद्युत बिल जमा करने पर विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। यही नहीं जो उपभोक्ता बिल में दर्शायी गए अवशेषों पर सहमत नहीं है, वह इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    डिवीजन को उपभोक्ता का प्रार्थना पत्र मिलने पर सहायक अभियंता राजस्व को सात दिन के भीतर इसका निस्तारण करना होगा। इसके साथ ही निस्तारण की सूचना लिखित या फोन पर उपभोक्ता को देनी होगी। ऊर्जा निगम सरकार की इस योजना का प्रचार प्रसार भी करेगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिले और ऊर्जा निगम की राजस्व वृद्धि गति पकड़े। मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता अवर अभियंताओं को दिए राजस्व वसूली लक्ष्य की लगातार समीक्षा करेंगे।

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