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दहेज के लिए मुंह में कपड़ा ठूंसकर चप्पलों से पीटती थी सास, दो बार कराया गर्भपात nainital news

एक नवविवाहिता ने ससुरालियों पर दहेज उत्पीडऩ के साथ जबरन दो बार गर्भपात कराने का आरोप लगाया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 16 Dec 2019 09:52 AM (IST)Updated: Mon, 16 Dec 2019 09:52 AM (IST)
दहेज के लिए मुंह में कपड़ा ठूंसकर चप्पलों से पीटती थी सास, दो बार कराया गर्भपात nainital news
दहेज के लिए मुंह में कपड़ा ठूंसकर चप्पलों से पीटती थी सास, दो बार कराया गर्भपात nainital news

खटीमा, जेएनएन : बिल्‍कुल सही हेडिंग आपने पढ़ी। दहेज के लिए बेटियों पर सितम ढाने की ये कोई 30-40 साल पहले की दास्‍तान नहीं है। पढ़े-लिखे समाज में उनके साथ आज भी बेरहमी बरती जा रही है। ताजा मामला ऊधमसिंहनगर जिले के खटीमा का है। जहां एक बेटी ने न्‍याय की गुहार लगाई है। पुलिस को अपनी पीड़ा सुनाते हुए उसने कहा कि कार के लिए ससुराल के लोग उसे रोज प्रताडि़त करते हैं। सास मुह में कपड़ा ठूंसकर चप्‍पलों से बेरहमी से मारती है, ताकि चीख बाहर न जा सके। इतना ही नहीं दो बार प्रेगनेंसी होने पर गर्भपात तक करा दिया गया। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने चार महिला समेत सात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

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मिट्टी का तेल डालकर जलाने की भी कोशिश

खटीमा के नगर के वार्ड छह की रहने वाली एक नवविवाहिता ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उसका विवाह इसी वर्ष 10 जुलाई को बरेली जिला (उप्र) के नबावगंज के एक युवक से हुआ है। शादी में माता-पिता ने भरपूर दान दहेज दिया था। विवाह के 15 दिन बाद से ही ससुराली उसे दहेज में कार न लाने पर प्रताडि़त करने लगे और उसे बंद कमरे में रखा जाने लगा। इतना ही नहीं दो बार उसका गर्भपात कराने के साथ उस पर मिट्टी का तेल डालकर कर जलाने की कोशिश भी की गई। इसको लेकर दोनों पक्षों की ओर से पंचायत भी हुई, लेकिन ससुरालियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इसकी शिकायत उसने थाना नबावगंज में की, लेकिन ससुरालियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद विवाहिता ने ऊधमसिंह नगर के एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के बरेली नबावगंज के वार्ड दो निवासी पति अरुण देवल, सास सावित्री देवी, जेठ सनील देवल, अनिल, जेठानी गुड्डी देवी, शोभा एवं काजल के विरुद्ध धारा 498ए, 504, 506 एवं दहेज अधिनियम 3/4 में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है।

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